पुलिस खजराना को दिनांक ११ मार्च २०१० की सुबह ०८.३० बजे मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति गोरे रंग का जो गेरू रंग की शर्ट व मटमैले कलर का पेन्ट पहिने है तथा हाथ में सफेद रंग के थैले मे गांजा लिये कनाडिया रोड खान कम्पाउण्ड के सामने खडा है, जो किसी को अवैध गांजा बेचना चाहता है, इस सूचना पर खजराना पुलिस की टीम के उप निरीक्षक राजकुमार यादव, व उनके अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा तत्तपरता पूर्वक कार्यवाही करते हुए उपरोक्त घटना स्थल से आरोपी धर्मेन्द्र ठाकुर उर्फ पप्पू पिता देवीसिह उर्फ कैलाश ठाकुर (२८) निवासी ६७ श्रद्धाश्री कालोनी बर्फानीधाम के पास इन्दौर को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से ३ किलो ३०० ग्राम गांजा बरामद किया है। इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक इन्दौर द्वारा १० हजार रूपये का इनाम पूर्व में घोषित किया गया था। पुलिस द्वारा इस आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, लेकिन इसकी दहशत के कारण कोई सूचना देने के लिये तैयार नही था। आरोपी धर्मेन्द्र ठाकुर के द्वारा थाना खजराना के महत्वपूर्ण अपराध जिसमें विनोद बौरासी को धर्मेन्द्र ने अपनी पे्रमिका ज्योति भालसे के घर पर जान से मारने की नियत से कट्टे से गोली मार दी थी जिसमें आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से उक्त घटना मे प्रयुक्त देशी कट्टा भी बरामद कर लिया है । इसी प्रकार देवीजी की पूजा के समय तीन माह पूर्व गुण्डो ने रामकृष्णबाग में मारपीट की थी उक्त प्रकरण में भी आरोपी धर्मेन्द्र फरार था। पुलिस एमआयजी कालोनी को भी इसके विरूद्ध दर्ज प्रकरणो मे भी आरोपी धर्मेन्द्र की तलाश थी।
पुलिस खजराना द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध धारा ८/२० एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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