इन्दौर ०६ मार्च २०१०- दिनांक ०५ मार्च २०१० को पुलिस ऐरोड्रम द्वारा श्रीमती सावित्री पति अनारजी (२८) निवासी कालानीनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर कालानीनगर इन्दौर निवासी कमलनयन, ओमकुवॅरबाई, महेन्द्रकुमार, गोविन्द, महेश राठी, निरंजन , तथा मन्जूदेवी के विरूद्ध धारा ४९८ए ,३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार श्रीमती सावित्री की शादी दिसम्बर २००८ को हुई थी शादी के समय सावित्री के पिता ने यथा सम्भव दहेज दिया था, उसके बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे अपने मायके से दहेज मे २७ लाख रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते थे। पुलिस ऐरोड्रम थाना द्वारा उपरौक्त सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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