पुलिस महिला थाना द्वारा कल दिनांक ३ फरवरी २०१० को सिद्धनाथ कालोनी इन्दौर निवासी रीना उर्फ रेणुका पति मनोज यादव (२३) की रिपोर्ट पर ग्राम कोदरिया निवासी इसके पति मनोज पिता रामेश्वर यादव, सास गीताबाई तथा ननद सरोजबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए, ३२३, ५०६ , ३४, भा.द.वि तथा ४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादी रीना उर्फ रेणुका की शादी २४ अक्टूबर २००७ को हुई थी शादी मे कम दहेज मिलने की बात को लेकर उपरोक्त आरोपीगण उसे आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर दहेज की मांग करते रहते थे। महिला पुलिस थाने पर तीनो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
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