Wednesday, February 17, 2010

किरायेदारों की सूचना नही देने पर मकान मालिकों व होटल संचालक के बिरूद्ध कार्यवाही की गई

पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक 16 फरवरी 2010 को अपने थाना क्षैत्र मे रहने वाले किरायेदारों की चैकिंग की गई, मकान मालिक कन्हैयालाल पिता पन्नालाल (33) निवासी अनुराधानगर इन्दौर, पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा थाना क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक मोहम्मद मुस्ताक पिता मोहम्मद यासिन (42) निवासी रामरहीम कालोनी राऊ, पुलिस थाना हीरानगर क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक अरविन्द पिता भूरेलाल (35) निवासी 71ए अभिनन्दन नगर इन्दौर, पुलिस थाना परदेशीपुरा क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक विनोद पिता किशनलाल (28) निवासी56 न्यू देवास रोड इन्दौर, तथा श्रीमती बीना देवी पति सौदानसिह चौहान (44) निवासी 444 कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर, पुलिस थाना पलासिया क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक जयज पिता बी.पी.शुक्ला निवासी 328 सूर्यदेवनगर इन्दौर ने 104 गीतानगर इन्दौर में, पुलिस थाना सयोगितागंज क्षैत्रान्तर्गत रहने वाले मकान मालिक मोहम्मद उमर पिता मोहम्मद याकूब (42) निवासी 351 आजादनगर इन्दौर तथा अमीर खान पिता फिरोज खान (30) निवासी 590 आजादनगर इन्दौर द्वारा अपने मकानो मे किराये से रखे किरायेदारों की सूचना पुलिस थानो पर नही दी थी । पुलिस द्वारा सभी मकान मालिकों के विरूद्ध धारा 188 भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। इसी प्रकार पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 16 फरवरी 2010 को अपने थाना क्षैत्रन्तर्गत गणेश लॉज छोटी ग्वालटोली इन्दौर के संचालक 11/1 छोटी ग्वालटोली इन्दौर निवासी ओमप्रकाश पिता मुंरलीधर कुमावत द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2009 को गणेश लॉज मे विजय पिता जमनालाल को बिना पहचान के व बिना पहचान पत्र के ठहराया। पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा गणेश लॉज के संचालक 11/1 छोटी ग्वालटोली इन्दौर निवासी  ओमप्रकाश पिता मुरलीधर कुमावत के विरूद्ध धारा 188 भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई।

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