Monday, February 1, 2010

इंदौर शहर में न्यायालय एवं यातायात व्दारा चलाये गये संयुक्त अभियान में एम.व्ही.एक्ट के अन्तर्गत ७२ वाहनों से ८२,८०० वसूले गये



इंदौर/१-फरवरी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री डी.निवासराव के निर्देषन में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के नेतृत्व में विषेष न्यायिक दण्डाधिकारी श्री विवके सक्सेना तथा श्री मनीष भट्ट जे.एम.एफ.सी.इंदौर के संयुक्त अभियान में उप पुलिस अधीक्षक प्रदीप सिंह चौहान,टी.आय. हरिसिंह रधुवंषी एवं एच.के.कन्हौआ चलित मोबाईल कोर्ट का आयोजन कर रिंगरोड़ के बंगाली चौराहे, ए.बी.रोड़ पर भॅवरकुॅआ चौराहे तथा विजय नगर चौराहे पर कार्यवाही की गयी । इस कार्यवाही में चलित न्यायालय मोबाईल कोर्ट व्दारा कुल ७२  वाहनों पर कार्यवाही करते हुए ८२,८०० रूपये जुर्माना किया गया । मोबाईल कोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए  यातायात डी.एस.पी. प्रदीपसिंह चौहान ने बताया आज भी सम्पूर्ण कार्यवाही माननीय न्यायाधीष महोदय के निर्देषन में संचालित की गयी है । परमिट शर्तो के उल्लंधन करने पर,प्रदूषण उत्पन्न करने पर,प्रतिबंधित समय में आवागमन करने पर,गलत नम्बर प्लेट,रॉग पार्क खड़े पाये जाने पर,बस में सवारी ओव्हरलोड़िग,तथा वाहनो के चालकों व्दारा वाहन चलाते समय सीटबेल्ट,वर्दी,वाहनों के दस्तावेज न होने पर,चालकों के पास प्रोफेसनल लायसेन्स न होने,रॉग पार्क खड़ी करने,आदेष की अवेहलना तथा वाहनों मे प्रदूषण उत्पन्न करने आदि मो.व्ही.एक्ट के प्रावधानो ंपर कार्यवाही की गयी है ।

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