Friday, January 29, 2010

रिंगरोड़ पर चलित न्यायालय कोर्ट का आयोजन कर मो.व्ही.एक्ट की कार्यवाही ३७ वाहनों पर ४९,८०० रूपये अर्थदण्ड

इंदौर/२९जनवरी २०१०,-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री डी.निवासराव के निर्देषानुसार आज इंदौर यातायात पुलिस व्दारा स्पेषल मजिस्ट्रेट श्री विवके सक्सेना तथा श्री मनीष भट्ट जे.एम.एफ.सी.इंदौर के हमराह उप पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप सिंह चौहान,टी.आय.श्री हरिसिंह रधुवंषी एवं श्री एच.के.कन्हौआ चलित मोबाईल कोर्ट का आयोजन कर रिंगरोड़ के मालवीय पैट्रोल पम्प कार्यवाही की गयी । इस कार्यवाही में चलित न्यायालय मोबाईल कोर्ट व्दारा ६ ट्रक,५मध्यम आकार वाले भार वाहन,९बस वाहन तथा १७कार/जीप/वाहनों सहित कुल ३७ वाहनों पर कार्यवाही करते हुए ४९,८००रूपये जुर्माना किया गया । मोबाईल कोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए यातायात डी.एस.पी.श्री प्रदीपसिंह चौहान ने बताया ि क सम्पूर्ण कार्यवाही माननीय न्यायाधीष महोदय के निर्देषन में संचालित की गयी है । इस कार्यवाही में पीली बत्ती का अनाधिकृत उपयोग करने वाले तीन कार वाहनों पर,बस में सवारी ओव्हरलोड़िग,पायदान पर सवारी लटकाकर यात्रा कराने वाले,भार वाहनो में उनकी बॉडी से अधिक लम्बाई वाले पाईप,लोहे के सरिये का परिवहन करने वाले,तथा वाहनो के चालकों व्दारा वाहन चलाते समय सीटबेल्ट,वर्दी,वाहनों के दस्तावेज न होने पर,चालकों के पास प्रोफेसनल लायसेन्स न होने,रॉग पार्क खड़ी करने,आदेष की अवेहलना तथा वाहनों मे ंपदूषण उत्पन्न करने आदि मो.व्ही.एक्ट के प्रावधानो ंपर कार्यवाही की गयी है । यातायात पुलिस तथा चलित मोबाईल कोर्ट की इस कार्यवाही को सम्पूर्ण रिंगरोड़ पड़ने वाले चौराहों पर लगातार जारी रखकर मो.व्ही.एक्ट प्रावधानों का उल्लंधन करने वाले वाहन चालकों पर अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देष वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक श्री डी.श्रीनिवासराव व्दारा दिये गये है ।

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