पुलिस महू द्वारा आज दिनांक २८ जनवरी २०१० को ००.४० बजे कृष्णकान्त पिता बाबूलाल यादव (६०) निवासी देवपुरी कालोनी गुर्जरखेडा महू जिला इन्दौर की रिपोर्ट पर धीरज शर्मा , चिन्टू, पिन्टू, तथा राकेश के विरूद्ध धारा ३९४, भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार आज दिनांक २८ जनवरी २०१० के ००.२० बजे यादव मोहल्ला पुल के पास महू से फरियादी अपना ट्रक लेकर जा रहा था,उक्त चारो आरोपियो ने उपरोक्त ट्रक को दो मोटर सायकलो पर आकर ओवर टैक कर रोक लिया, ट्रक की चॉबी निकाल ली, व चाकू दिखाकर फरियादी कृष्णकान्त को डराया तथा जेब मे रखे नगदी चार हजार रूपये छीन लिये, व फरियादी के लडके शैलेष के साथ मारपीट की। जिसकी सूचना फरियादी ने महू पुलिस को दी इस सूचना पर थाना प्रभारी महू दौलतसिह गुर्जर व उनके अधिनस्थ कर्मचारियों ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए घेराबन्दी कर उपरोक्त चारो बदमाश धीरज शर्मा, चिन्टू, पिन्टू व राकेश को हिरासत मे लिया है, तथा इनके द्वारा छीने गये चार हजार रूपये भी पुलिस ने बरामद कर लिये है तथा चारो से गहन पूछताछ की जा रही है इनसे अभी और भी लूट की वारदातो का खुलासा होने की प्रबल सम्भवाना है।
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