Friday, November 20, 2009

यातायात अवरूद्ध करने पर नगर सेवा चालक के विरूद्ध प्रकरण


पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक १९ नवम्बर २००९ को १८७ हीनापैलेस कालोनी इन्दौर निवासी नगर सेवा चालक अब्दुल खलिक पिता अब्दुल मजीद शेख के विरूद्ध धारा २८३ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा दिनांक १९ नवम्बर २००९ के दोपहर को आरोपी नगर सेवा चालक अब्दुल खलिक द्वारा अपनी नगर सेवा एमपी-०९/एफए/१८५१ को खातीपुरा आमरोड पर खडी कर रखी थी जिससे आनें-जाने वाले वाहन चालको को असुविधा हो रही थी। पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा नगरसेवा चालक अब्दुल खलिक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

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