Friday, November 20, 2009

फर्जी तरीके से सिम प्राप्त करने के मामले में दो के विरूद्ध प्रकरण

पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा दो ऐसे व्यक्तियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया जिन्होने दूसरे लोगो के दस्तावेजो के आधार पर बीएसएनएल कम्पनी की सिम प्राप्त कर धोखाधडी की थी।
पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक १९ नवम्बर २००९ को बाबा उर्फ नूर इमाम शेख पिता फारूख शेख निवासी ग्राम राजपुर तथा राहुल पिता रामाजी देसाई २३ निवासी ११० पवनपुरी कालोनी इन्दौर के विरूद्ध धारा ४१९.४२०.३४ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि दोनो आरोपियो ने दिनांक १ अक्टूबर २००८ को रोशनलाल एण्ड संस की दुकान शास्त्री मार्केट इन्दौर पर दूसरे लोगो के दस्तावेज प्रस्तुत कर बीएसएनएल कम्पनी से सिम प्राप्त कर धोखाधडी की। पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा दोनो आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

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