Monday, November 12, 2018

गणगौर घाट पुल पर दिनांक 08.11.18 को हुई, अचेस राव की हत्या के आरोपीगण पुलिस थाना पंढरीनाथ की गिरफ्त में



आरोपियों ने मामूली विवाद पर, अपने साथियों के साथ मिलकर, मृतक पर चाकू से हमला कर, दिया था घटना को अंजाम

इन्दौर-दिनांक 12 नवम्बर  2018- पुलिस थाना पढरीनाथ क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 08.11.18 को गणगौर घाट पुल पर अचेस पिता अनिल राव उम्र 21 साल निवासी 41/1 छत्रीबाग थाना पंढरीनाथ पथ इन्दौर की आठ-दस लोगो ने घेरकर चाकुओ से गोदकर हत्या कर दी थी। उक्त घटना की रिपोर्ट मृतक के साथी उदित शर्मा द्वारा की गयी थी जिस पर  अपराध क्रमांक 188/18 धारा 302,147,148,149,323 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 
                उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) इंदौर श्री सिध्दार्थ बहुगुणा द्वारा तत्काल आरोपियों का पता लगाकर, उन्हे गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में अति पुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-1 श्री गुरुप्रसाद पराशर व नगर पुलिस अधीक्षक सराफा श्री डी.के. तिवारी द्वारा थाना प्रभारी पंढरीनाथ के नेतृत्व में टीमगठित कर, आरोपियों पतारसी हेतु योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया। पुलिस टीम को प्रकरण की  विवेचना के दौरान पता चला कि, मृतक अचेस राव का आपसी विवाद बाराभाई छत्रीपुरा इंदौर में रहने वाले रितिक पिता श्याम बाघमारे व नितिन वालेकर के साथ हुआ था, जिसके चलते ही उन्होने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर, अचेस राव की चाकू से हमला कर हत्या की है। उक्त जानकारी के आधार पर टीम द्वारा उक्त घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतासाजी कर, आरोपीगण- 1. रितिक पिता श्याम बाघमारे उम्र 18 साल निवासी 37 बाराभाई थाना छत्रीपुरा इंदौर, 2. नितिन उर्फ कालू पिता नरेन्द्र वालेकर उम्र 20 साल निवासी 54/25 बाराभाई थाना छत्रीपुरा इंदौर, 3.यश उर्फ कालू पिता रमेश शर्मा उम्र 18 साल निवासी गली नम्बर चार पंचमूर्ति नगर थाना चंदननगर इंदौर, 4.सागर उर्फ जादू बसोड पिता चंदन बसोड उम्र 18 साल निवासी 91 सेठी नगर बारा भाई थाना छत्रीपुरा इन्दौर, 5.विनय बसोड पिता श्याम बसोड उम्र 18 साल निवासी बी ब्लाक तीसरी मंजिल अर्जूनपुरा मल्टी लालबाग के सामने इन्दौर तथा इनके 5 नाबालिक साथियों को पकड़ा गया।
                पूछताछ व जानकारी पर यहीं बात सामने आयी कि, हत्याका मुखय मास्टर माईंड रितिक बाघमारे व नितिन वालेकर अपने साथ अवयस्क उम्र के मोहल्ले के बच्चो को अपने साथ लेकर गिरोह के रुप मे काम कर रहा था और अपनी दादागिरी मोहल्ले तथा आसपास के क्षेत्र मे कायम करना चाहता था। इसी वर्ष गणेशोत्सव के दौरान डोल ग्यारस पर छत्रीबाग मे शुभम टी की दुकान पर मृतक अचेस का विवाद रितिक व उसके दोस्तो से हो गया था। इसी बात को लेकर घटना दिनांक को वह अपने मोहल्ले के सभी दोस्तो को अलग अलग 4 दो पहिया वाहनो में लेकर पहले रिजनल पार्क के पास स्थित शराब की दुकान पर जाकर साथीयो के साथ शराब और बीयर का सेवन किया और रात करीब 10-00 बजे मोती तबेला होकर गणगौर घाट पुल पर आ गये। उसी समय मृतक अचेस अपने दोस्त उदित के साथ निकला तो सागर एवं रितिक ने दोनो को रोक लिया और सभी ने घेर कर दोनो के साथ मारपीट करके अचेस की चाकुओ से गोदकर हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद सभी बदमाश अलग-अलग गाड़ियो से घटना स्थल से फरार हो गये थे। घटना के बाद पांच आरोपी घटना दिनांक की रात में ही राजेन्द्र नगर से बस में बैठकर शिर्डी भाग गये थे। पुलिस व्दारा इनकी घेराबंन्दी कर शिर्डी पुलिस की मददसे पकडकर थाने लाया गया है, जिनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। लाये गये आरोपीयो का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, जिनसे घटना की अन्य पृष्ठ भूमि और प्रयुक्त वाहन व आला कत्ल जप्ती की कार्यवाही की जावेगी।
                उक्त घटना के सभी आरोपियों को पकडने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पंढरीनाथ श्री राबर्ट गिरवाल एवं उनकी टीम के उनि पी एस सोलंकी, उनि योगेश गरासिया, उनि धर्मवीर सिह, उनि अरविन्द कछवाह, सउनि घनश्याम मिश्रा, प्रआर. गजेन्द्र सिह, आर. चरण, आर. नरेन्द्र तथा आर. कपिल की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 12 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 11.11.18 की सुबह से आज दिनांक 12.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर केपूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र वदेहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 01 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 01 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है, जिनमें बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 40 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 538 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 141 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है साथ ही बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले 05 अपराधी के विरुद्ध धारा 122 जा.फो. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी हैं।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व वारंटियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 24 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 80 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 104 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियोंके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्धकार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 32 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 11 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Sunday, November 11, 2018

आदतन अपराध करने वाले 5 शातिर बदमाशों के विरूद्ध पुलिस थाना एमआईजी द्वारा की गयी, धारा 122 जा.फौ. की कार्यवाही


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·        उक्त पांचो बदमाश बाउंड ओव्हर की शेष अवधि (फरवरी/मार्च 2019) तक रहेगें जेल में

इन्दौर-दिनांक 11 नवम्बर 2018-इन्दौर शहर में अपराध पर नियत्रंण एवं आगामी चुनाव  को ध्यान में रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत, इनकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये अपराधियों के विरूद्ध धारा 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर सर्शत बाउण्ड ओव्हर कराया जा रहा है तथा इसका उल्लघंन करने वाले अपराधियों के विरूद्ध धारा 122 जा.फौ. के तहत कार्यवाही भी की जा रही है।
उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व अति. पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-2 श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान द्वारा क्षेत्र के थाना प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया था। जिस पर नगर पुलिसअधीक्षक विजय नगर श्री पंकज दीक्षित के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना एमआईजी द्वारा क्षेत्र के आदतन अपराधियों के अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण, उनके विरुध्द 110 जा.फौ. की कार्यवाही की गई थी। आरोपीगण 1. लक्की पिता राजू कुशवाह उम्र 20 वर्ष निवासी 7/1 देवनगर इंदौर, 2. मनीष पिता चुन्नीलाल उम्र 22 वर्ष निवासी 95 न्यू विकास नगर इंदौर, 3. सागर उर्फ भूरा पिता राजू सेजवार उम्र 22 वर्ष निवासी 641 गोटू महाराज की चाल इंदौर, 4. नरेश उर्फ नरू पिता जगदीश उम्र 40 वर्ष निवासी 422 बेकरी गली इंदौर तथा 5. मनोज उर्फ मन्नू पिता किशनलाल वर्मा निवासी रूस्तम का बगीचा इन्दौर द्वारा उक्त बाउंड ओव्हर का उल्लघंन कर, पुनः अपराध घटित किये जाने से पुलिस थाना एमआईजी व्दारा उक्त आरोपीगणों के विरूद्ध धारा 122 जा.फौ. की कार्यवाही हेतु, प्रकरण एसडीएम विजय नगर के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर एसडीएम द्वारा उक्त पांचो बदमाशों को बाउंड ओव्हर की शेष अवधि तक जेल में निरूद्ध रखने हेतु, वारंट जारी किये गये है। जिसके परिपालन में पुलिस थाना एमआईजी द्वारा उक्त पांचों बदमाशों को धारा 122 जा.फौ. के तहत गिरफ्तारकर, जेल में निरूद्ध कराया जा रहा है।
                उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एमआईजी श्री तहजीब काजी व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।

अवैध रुप से जुआ खेलने वाले 12 जुआरी क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में


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  • ·         आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाईल फोन, ताश पत्ते व नगदी जप्त।
  • ·         बजरंग नगर में, जुआ संचालित करते थे आरोपी।


इंदौर-11 नवंबर 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा इंदौर शहर अवैध जुए/सट्टे की गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु, इनको संचालित करने वालों के बारे में सूचना संकलित करउनके खिलाफ वैधानिक र्कायवाही करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देषों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुख्यालय इंदौर श्री मो0 युसूफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच इंदौर श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम केा इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा-निर्देश दिये गये।
      क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बाणगंगा क्षेत्र में अवैध रुप से नियमित तौर पर ताश के पत्तों से जुआ के खेल का संचालन करते हैं। सूचना की तस्दीक कर जानकारी एकत्रित करने पर ज्ञात हुआ कि थाना बाणगंगा क्षेत्र में बजरंग नगर में अगरबत्ती काम्पलेक्स के सामने अवैध रूप से जुआरी जुआ खेलने के लिये एकत्रित होते हैं तथा बड़े पैमाने पर वह ताश के पत्तों पर हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेलते हैं। उपरोक्त सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने थाना बाणगंगा पुलिस के साथ कार्यवाही करते हुये बजरंग नगर में अगरबत्ती काम्प्लेक्स के पास जुआरियों के अड्डे पर  पहुंचकर घेराबंदी करते हुये दबिश दी जहां पर 12 लोग ताश के पत्तों पर रुपये पैसों का हार जीत का दाव लगा कर जुआ खेलते मिले जिनको पुलिस टीम ने मौके से अभिरक्षा में लिया । पकड़े गये सभी आरोपियों से पूछताछ में उन्होंनें अपने नाम (1) सरफराज पिता मो.जाहिद उम्र 28 साल निवासी सदर बाजार इन्दौर (2) गुड्डु पिता शहजाद अली उम्र 32 साल निवासी सदरबाजार इन्दौर (3) मो0 आमिन पिता मो0 इकबाल उम्र 42 साल निवासी सिकंदराबाद कालोनी इन्दौर (4) मो0 अख्तर पिता नासीर उम्र 39 साल निवासी मराठी मोहल्ला इन्दौर (5) असलम पिता अब्दुल मजीद उम्र 21 साल निवासी खजराना इन्दौर (6) अमित पिता उमाशंकर नामदेव उम्र 26 साल निवासी मल्हारगंज इन्दौर (7) मो0 जफर पिता इकबाल उम्र 26 साल निवासी गीता नगर इन्दौर (8) ईमरान पिता रईस उम्र 24 साल निवासी सम्राट नगर इन्दौर (9) मो0 इरफान पिता मे0 अबरार उम्र 20 साल निवासी गीता नगर इन्दौर (10) मोहसिन पिता सेफुउद्दीन उम्र 24 वर्ष निवासी कड़ाबीन मल्हारगंज इंदौर (11) राहुल पिता राजेन्द्र चौहान 26 वर्ष निवासी छीपा बाखल इंदौर (12) हरीश पिता विजेन्द्र राठोर 30 वर्ष निवासी मल्हारगंज इंदौर का होना बताये। उपरोक्त आरोपीगण की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से कुल 28,480/- रुपये तथा ताश के पत्तों सहित 12 मोबाईल फोन जप्त किये गये, बाद आरोपीगणों को विधिवत् गिरफ्तार किया जाकर उनके विरूद्ध थाना बाणगंगा में अपराध क्र 1235/18 सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत पंजीबद्ध किया जाकर  विवेचना में लिया गया । क्राईम ब्रांच की टीम ने कुल 12 आरोपियों को अवैध रुप से जुआ खेलते पाये जाने पर, पकड़ने में सफलता हासिल की है ।




इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही




इन्दौर-दिनांक 11 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
                इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 10.11.18 की सुबह से आज दिनांक 11.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर केपूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र वदेहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ कार्यवाही की गई, जिनमें बिना अनुमति हूटर, बैनर, नाम पटि्‌टका व झंडे आदि लगाने वाले 53 वाहनों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी।
                इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 474 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 75 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है साथ ही बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले 05 अपराधी के विरुद्ध धारा 122 जा.फो. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी हैं।
                इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, 03 आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के कार्यालय में पेश किये जाकर जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है। साथ ही 1 आरोपी के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई है। वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 18 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 55 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 73 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्धवैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 28 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 06 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 31 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है।
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Saturday, November 10, 2018

इन्दौर पुलिस द्वारा आचार संहिता के तहत की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही





इन्दौर-दिनांक 10 नवम्बर  2018- मध्य प्रदेश में आगामी 28 नवम्बर 2018 को विधान सभा चुनाव प्रस्तावित है, जिसके तहत प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आचार संहिता के पालन व जिला इन्दौर में निविघ्न व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो इन्ही बातों को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में, इन्दौर पुलिस एक्शन में आकर  शहर में, अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण के उद्‌देश्य से व चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर, राजनैतिक दलों व नेताओं द्वारा बिना अनुमति लगाये गये होर्डिग्स/बैनरों के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम व प्रतिबंधित समय में लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करने वालो पर कार्यवाही सहित विभिन्न प्रकार की कार्यवाहीयां प्रतिदिन की जा रही है।
इसी परिपेक्ष्य में दिनांक 09.11.18 की सुबह से आज दिनांक 10.11.18 के सुबह तक उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी व पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में शहर के पूर्व एंव पश्चिम क्षेत्र व देहातके थाना क्षेत्रो में सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने बल के साथ संपत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत कुल 01 एफ.आई.आर. दर्ज की गयी और इनमें 01 से अधिक जगहों से अवांच्छित सामग्री हटवाई गयी है, जिनमें राजनैतिक दलों के प्रचार-प्रसार, नेताओं आदि के जन्मदिन आदि सें संबंधित होर्डिग्स व बैनर व आदि शामिल है। 
इस दौरान इन्दौर पुलिस द्वारा अवैधानिक गतिविधियों पर नियत्रंण हेतु 408 अपराधी एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है तथा 81 बदमाशों के विरूद्ध आगे कोई अपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने संबंधी बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गयी है साथ ही बाउंड ओव्हर का उल्लंघन करने वाले 01 अपराधी के विरुद्ध धारा 122 जा.फो. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी हैं।
इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व वारंटियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए 10 बिना जमानती (गिरफ्तारी) वारंटी एवं 33 स्थायी वारंटी इस प्रकार कुल 43 वारंटियों की तामिली कर, आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी है। अवैध शराब एवं अवैध हथियारों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, आबकारी एक्ट के तहत 24 प्रकरणों में व अवैध हथियारों के विरूद्ध 09 प्रकरणों में आर्म्स एक्ट की कार्यवाही की जाकर अवैध हथियार जप्त किये गये है। चुनाव के मद्‌देनजर की कार्यवाही में इन्दौर शहर के 443 लायसेंसी हथियार शहर के विभिन्न थानों में जमा करवाये गये है। 
इन्दौर पुलिस द्वारा की जा रही उक्त कार्यवाहियां आगे भी निरंतर जारी रहेगी।