दुष्कर्म के प्रकरण में फरार आरोपी करण मोरवाल के नियत दिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर की जाएगी उसकी संपत्ति कुर्क
इंदौर दिनांक 24 अगस्त 2021- महिला थाना इंदौर के अपराध क्रमांक 85/21 धारा 376, 376 (2) (द), 294, 506 भादवि में फरार आरोपी करण मोरवाल पिता मुरली मोरवाल निवासी बड़नगर घटना दिनांक से ही फरार है, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीम कई बार उसके घर बड़नगर व उज्जैन में स्थित उसके संभावित स्थान आदि जगहों पर भी जा कर उसे तलाश गया है, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला है। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे है, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आ पाया है, अतः उसकी गिरफ्तारी हेतु 5000 रू. के इनाम की उद्घोषण भी की जा चुकी है तथा माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी का गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है।
आज माननीय न्यायालय के द्वारा उसकी नाम की संपत्ति कुर्क करने बाबत आरोपी करण की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा जारी की है, जिसे आरोपी करण मोरवाल के सभी संभावित स्थान पर चस्पा किया जाएगा ताकि उस तक सूचना पहुच जाएं। फिर भी यदि आरोपी माननीय न्यायालय के द्वारा दी गई नियत दिनांक 28.09.2021 तक उपस्थित नहीं होता है तो उस दशा में उसकी संपत्ति कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।
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