Tuesday, June 29, 2021

खतरनाक तरीके से कार चलाकर कई लोगो की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपी फैजान पटेल को किया रासुका मे निरुद्ध


इंदौर - दिनांक 29 जून 2021-शहर में अपराध एवं अपराधियों परे नियंत्रण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया द्वारा सनसनीखेज वारदातो पर अंकुश लगानें तथा इनमें लिप्त आरोपियों की पतारसी कर प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री आशुतोष बागरी जी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झोन 3 श्री शशिकांत कनकने द्वारा इंदौर शहर में बढ़ते अपराधों एवं सनसनीखेज अपराधों जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु समुचित दिशा निर्देश देकर कार्यवाही के लिए लगाया गया।


इसी कड़ी में दिनांक 06.04.21 को सनसनीखेज अपराध घटित करने वाला कार चालक फैजान पटेल पिता इसाक पटेल उम्र 25 साल निवासी आजाद नगर के द्वारा दिनांक 06.04.21 को  जिस खतरनाक तरीके से अपने कार को इंदौर की सड़कों पर दौड़ा कर आतंक फैलाया था। इंदौर शहर के कई थानों की पुलिस व जनता के लोगों द्वारा कई किलोमीटर तक पीछा किया गया फिर भी आरोपी पकड़ मैं नहीं आया था। 

अनावेदक फैजान ने तेज गति से खतरनाक तरीके से इंदौर की सड़कों पर अपनी गाड़ी चलाकर 8 लोगों की गाड़ियों में टक्कर मारी जिससे 8 लोग घायल हुए एवं एक व्यक्ति के पैर पर अपनी कार चढ़ा कर पुनः रिवर्स कर उसके पैर पर दोबारा गाड़ी चलाकर अपराधिक मानव वध का प्रयास किया। अनावेदक ने जिस व्यक्ति के पैर पर गाड़ी चलाई थी उस व्यक्ति का पैर ठीक नहीं हुआ है और उसका पैर काटना भी पड़ सकता है फरियादीगणों की रिपोर्ट पर से थाना आजाद नगर एवं थाना खजराना में व थाना क्षिप्रा पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसे न्यायालय के आदेश पुलिस द्वारा जिला जेल में निरूद्ध कराया गया है।


 उक्त आरोपी फैजान पटेल की उक्त सनसनीखेज व गैर जिम्मेदार अपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए आरोपी के विरुद्ध आजाद नगर थाना के निरीक्षक इंद्रेश त्रिपाठी द्वारा रासुका के तहत आरोपी को निरुद्ध रखने बाबत प्रकरण पुलिस अधीक्षक पश्चिम के माध्यम से जिला दंडाधिकारी इंदौर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिला दंडाधिकारी द्वारा अनावेदक फैजान पटेल के विरुद्ध रासुका 1980 की धारा 3 के उप धारा 2 के अधीन वारंट जारी कर सेंट्रल जेल इंदौर निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है।


ज्ञातव्य है कि आरोपी अभी थाना आजादनगर के इसी मामले में जिला जेल में निरुध्द है जिसे अब  रासुका के तहत केन्द्रीय जेल इंदौर भेजा जाएगा। 


उक्त सनसनीखेज प्रकरण के आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आजाद नगर निरीक्षक इंद्रेश त्रिपाठी व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


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