Wednesday, May 19, 2021

· अवैध शराब के दो आरोपी क्रॉईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


·        क्राईम ब्रांच और थाना हातोद इंदौर की संयुक्त कार्यवाही।

·        आरोपी के कब्जे से देसी शराब के कुल 180 क्वार्टर  कुल करीब 32 लीटर (कुल कीमत करीब ₹18000) व एक एक्टिवा वाहन जप्त ।

·        कोविड-19“ के  व्दितीय संक्रमण लहर के संबंध में शासन प्रशासन के द्वारा जारी प्रोटोकाल का किया जा रहा है उल्लंघन ,“कोविड संक्रमण को बढाने हेतु किया गया कार्य ।

 

इंदौर दिनांक 19 मई 2021 - पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर (शहर) श्री मनीष कपूरिया द्वारा शहर मैं अवैध शराब व मादक पदार्थ संबंधी अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में में पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री महेशचन्द्र जैन एवं (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा इंदौर शहर मे  अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने एवं ऐसे आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु निर्देशित किया गया था।

                इसी कड़ी में कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना हातोद क्षेत्र में बुढ़ानिया से निर्माणाधीन पानी की टंकी वाले रोड पर सोनगिरी रोड पर कच्चे रास्ते होकर दो व्यक्ति एक्टिवा से शराब लेकर आने वाले हैं उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए क्राइम ब्रांच इंदौर व थाना हातोद की संयुक्त टीम ने मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो वहां एक एक्टिवा पर दो व्यक्ति निर्माणाधीन पानी की टंकी की तरफ आते दिखे जिन्हें घेराबंदी कर रोका और नाम पूछा तो पहले ने अपना नाम 1.गोलू उर्फ अजय पिता देवकरण मकवाना उम्र 25 साल निवासी ग्राम बुढ़ानिया जिला इंदौर बताया और एक्टिवा पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम 2.राहुल पिता राधेश्याम भील उम्र 29 साल निवासी ग्राम बुढ़ानिया होना बताया, एक्टिवा में पैरों के पास एक बोरी और पीछे बैठे व्यक्ति के पास एक बोरी में रखी शराब के संबंध में  क्रय विक्रय संबंधित लाइसेंस पूछते नहीं होना बताया।

 

        आरोपियों के कब्जे से 2 बोरियों में लाल मसाला देसी शराब के कुल 180 क्वार्टर  कुल करीब 32 लीटर (कुल कीमत करीब 18000 रुपए)  वह एक बिना नंबर की एक्टिवा वाहन  जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना हातोद में अपराध क्रमांक 120/21आबकारी अधिनियम 1915 धारा 34 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी से  शराब के स्त्रोत एवं खपत के संबंध में संबंध में पूछताछ की जा रही है और भी आरोपी होने की संभावना हैl




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