Wednesday, May 12, 2021

कोरोना महामारी के समय में अवैध रूप से आवश्यक रेमडेशिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 02 आरोपी क्राईम ब्रांच इंदौर की गिरफ्त में।


क्राईम ब्रांच इंदौर व थाना तिलक नगर की संयुक्त कार्यवाही ।

दोनो आरोपीगणों से मौके से कुल 01 रेमडेसिवीर इंजेक्शन और 02 मोबाइल व एक कार जप्त।

जरूरत मंद एवं आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध धन लाभ हेतू रेमडेसिवीर इंजेक्शन ऊंची कीमत पर बेचने को फिरात में थे आरोपी।


इंदौर दिनांक 12 मई 2021- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री मनीष कपुरिया द्वारा इन्दौर (शहर) मे हो रही रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबजारी एवं तस्करी एवं अवैध बिक्री के संबध मे पतारसी एवं निगरानी हेतू निर्देशित किया गया था उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(क्राईम ब्रांच) श्री गुरू प्रसाद पाराशर द्वारा रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबजारी एवं तस्करी एवं अवैध बिक्री की घटनाओं की पतारसी कर वारदातों पर अंकुश लगाने के साथ ऐसे आरोपीगणों की धरपकड कर आवश्यक कार्यवाही हेतू इन्दौर जिले के थानों के साथ थाना क्राईम ब्रांच इंदौर की टीमों को निर्देशित किया गया था । 

        इसी कड़ी में थाना क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की दो व्यक्ति फोनेक्स हॉस्पिटल बिचौली हप्सी रोड पर कार में बैठे है और रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के लिए लोगो से बात कर रहे है, सूचना पर कार्य करते हुए क्राईम ब्रांच एवं थाना तिलक नगर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से फोनेक्स हॉस्पिटल बिचौली हप्सी रोड पर गाडी की घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा व गाड़ी में बैठे व्यक्ति का नाम पूछने पर अपना नाम (1)प्रीतेश पिता सरदरमल सकलेचा उम्र 42 साल निवासी महावीर नगर,तिलकनगर इंदौर और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम (2) अंकित पिता रमेश सोलंकी उम्र 26 साल निवासी संचार नगर,कनाडिया रोड इंदौर का होना बताया। उपरोक्त आरोपी गाड़ी में बैठे मिले आरोपियों से कुल 01 रेमडेसिविर इंजेक्शन और एक कार व दो मोबाइल बरामद हुए जो आरोपी ग्राहक से बातचीत कर ग्राहक को 30,000 रू. में बेचने की फिराक में कार लगाकर बैठे मिले। 

            दोनो आरोपी अत्यधिक मुनाफा कमाने की नीयत से जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने लगे। उक्त दोनों आरोपियों पर थाना तिलक नगर के अपराध क्रमांक 163/21 धारा 188, 34, 420भादवि, 3 (महामारी अधिनियम 1897) के अंतर्गत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

No comments:

Post a Comment