Sunday, December 20, 2020

*अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 तस्कर, क्राईम ब्रांच इंदौर व थाना संयोगियागंज पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार।*

  एक्टिवा वाहन से गांजा की तस्करी करते हुए धराये।


लगभग 04 किलो अवैध मादक पदार्थ गाँजा सहित घटना में प्रयुक्त एक्टिवा बरामद।


इंदौर- दिनांक 20 दिसंबर 2020- पुलिस उपमहानिरीक्षक (शहर) इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार मादक पदार्थों से सम्बंधित संचालित होने वाली अवैध गतिविधियों तथा अवैध नशे के व्यापार पर सख्ती से रोक लगाने  के साथ ही अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त व तस्करी करने वाले आरेापियों के संबंध में आसूचना संकलित कर उनकी धरपकड़ करने हेतु इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। इंदौर के सामावर्ती जिलों से इंदौर की सीमा में संचालित होने वाले मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री गुरुप्रसाद पाराशर द्वारा क्राईम ब्रांच की टीमों का गठन कर उनको अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के संबंध में आसूचना संकलन करने तथा उनकी धरपकड़ करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से लगाया गया था।


     इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति राज प्लाजा के पास एक्टिवा क्रमांक  MP09LE 8803 पर सवार होकर छावनी तरफ से आ रहे हैं तथा उनके पास अवैध मादक पदार्थ गाँजा का थैला है। प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा थाना  संयोगियागंज के साथ संयुक्त कार्यवाही कर, पतारसी  की गई। जिसमें उल्लेखित वाहन को आने पर सवारों को रोककर उनकी तलाशी ली गई, जिसमे अवैध मादक पदार्थ गांजे से बोरी मिली जिसमें से 03 किलो 900 ग्राम  गांजा बरामद हुआ।


अवैध गांजे तथा  वाहन को जप्त कर आरोपी  1. संतोष पिता हेमंतराव बाघ उम्र 29 वर्ष निवासी 303 अशोक जायसवाल महावरनगर अन्नपूर्णा इन्दौर, 2. संदीप पटेरिया पिता देवेंद्र पटेरिया उम्र 27 वर्ष निवासी एच ब्लॉक अहिरखेड़ी हवा बंगला इंदौर को हिरासत में लिया गया जिनके विरूद्ध थाना संयोगियागंज में अपराध क्रमांक 418/20 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लेकर, उपरोक्त के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ की जायेगी।

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