Monday, November 9, 2020

शादी का झांसा देकर, नाबालिग को बहला- फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी, पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में



*आरोपी के कब्जे से नाबालिग अपहर्ता बरामद* 



इंदौर- दिनांक 09 नवंबर 2020 शहर में महिला संबंधी अपराधों पर विधिसंगत आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री विजय खत्री के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पूर्व) (जोन-2)श्री राजेश रघुवंशी व नगर पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सिंह राठौर के निर्देशन मे थाना खजराना द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी गिरफ्त मे लिया गया।


दिनांक 10 सितंबर 2020 को फरियादी रेश्मा निवासी इंदौर (परिवर्तित नाम) द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि उसकी 16 वर्षिय पुत्री दोपहर 11:00 से घर से बिना बताए कहीं चली गई है, पुत्री की तलाश आसपास व जान पहचान वालों के यहां करने पर नहीं मिली, कोई बदमाश मेरी लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया है। उक्त पर से अपराध धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समुचित दिशा निर्देश दिए गए  तथा अपहर्ता की तलाश हेतु टीम गठित की गई। इसी क्रम मे मुखबिर सूचना के आधार पर  प्रकरण में अपहर्ता को दस्तयाब किया गया। अपहर्ता ने कथनों मे बताया की *साहिल पिता असलम खान उम्र 19 साल निवासी अशर्फी नगर* उसका परिचित था, जो उसे निकाह का बोलकर अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था तथा उसके साथ बिना उसकी मर्जी के जबरदस्ती गलत काम किया।


अपहर्ता के बयानों के आधार पर प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध *धारा 366, 376 (2)(n), 343 भादवी व 5(L)/6 पोस्को act का इजाफा किया गया*  तथा मुखबिर सूचना पर से *आरोपी साहिल पिता असलम खान उम्र 19 साल निवासी अशर्फी नगर खजराना इंदौर स्थाई निवासी रसूलपूर देवास को ग्राम रूहखेड़ी क्षिप्रा से गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की गई।* आरोपी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की गई। 


उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी खजराना दिनेश वर्मा, उप निरीक्षक दीपक विश्वकर्मा, प्र आर नफिसा, hc रज्जाक व आर विनोद की सराहनीय भूमिका रही।

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