Thursday, November 19, 2020

फरार भूमाफिया कृष्ण कांत पिता प्रभुदयाल गोयल क्राईम ब्राँच इंदौर की गिरफ्त में।

 ▪️आरोपी के विरूध्द पंजीबध्द है विभिन्न थानों मे अपराध, गिरफ्तारी हेतु ईनाम भी है उद्घोषित।


▪️ आरोपी अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से था फरार, चोरी छुपे इंदौर, जबलपुर में जगह बदल बदल कर काट रहा था फरारी, क्राइम ब्रांच ने कड़ी नजर रख किया इंदौर से गिरफ्तार।


▪️ आरोपी के विरूद्द जिला इन्दौर के कई थानों मे दर्ज है जमीन संबधी धोखाधडी की कई FIR ।


▪️ आरोपी के विरूध्द थाना संयोगितागंज मे दर्ज है, लंबित चेक अनादरण के दर्जनो वारंट ।

                  

इंदौर - दिनांक 18 नवंबर 2020-    श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा लम्बे समय से फरार चल रहे आरोपी भूमाफिया एवं इनामी बदमाश /भूमाफिया की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री गुरूप्रसाद पाराशर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।  इसी तारत्मय में थाना अपराध शाखा की टीम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा समुचित कार्यवाही हेतु दिशानिर्देश दिए एवम क्राइम ब्रांच की टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा पतारसी हेतु विश्वसनीय आसूचना संकलन कर दबिश देकर फरार आरोपी कृष्णकांत पिता प्रभुदयाल गोयल को तीन ईमली चौराहा से  हिरासत मे लिया गया एवम अग्रिम कार्यवाही करते हुये आऱोपी  की गिरफ्तारी थाना राऊ जिला इन्दौर में पंजीबद्ध अपराध में सुनिश्चित कराई गई । 


    उक्त फरार आरोपी पूर्व मे थाना लसुडिया क्षैत्र की वक्रतुंण्ड टाउनशिप मे कंपनी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत था एवं लसुडिया क्षेत्र मे ही ज्ञानशिला टाउनशिप मे भी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत था। उक्त दोनो टाउनशिप मे आरोपी ने प्लाट धारकों से रूपए लेकर एक ही प्लाट कई लोगों को देकर नोटरी/रजिस्ट्री करवा दी थी जिस पर प्लाट धारकों व्दारा प्लाट देने या राशि देने के लिए मांग की तो आरोपी फरार भूमाफिया कृष्ण कांत पिता प्रभुदयाल गोयल व्दारा ना ही प्लाट आबंटित किए ना ही राशि वापस की जिस पर थाना लसुडिया जिला इन्दौर मे दिनांक 09/01/2019 को अपराध क्रमांक 39/20 धारा 420 भादवि मे एवं दिनांक 23/08/2019 को धारा 420,467,468,34 भादवि का अपराध पंजीबध्द होकर विवेचना मे लिया गया था उक्त प्रकरणों मे आरोपी गोयल फरार था । आरोपी के विरूध्द इन प्रकरणों मे इनाम राशि की उदघोषणा भी की गई थी।


    इसी प्रकार आरोपी कृष्ण कुमार गोयल द्वारा राजलक्ष्मी स्टेट रंगवासा मे काटी थी कालोनी एवं कई लोगों को एक ही प्लाट आबंटित कर की थी धोखाधडी, जिस पर आरोपी गोयल के विरूध्द थाना राऊ पर दिनांक 09/03/2019 को अपराध क्रमांक 104/2019 धारा 420,34 भादवि एवं दिनांक 11/11/2020 को अपराध क्रमांक 480/20 धारा 420,34 भादवि के पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिए गए थे उक्त दोनो मामलों मे भी आरोपी फरार था।


    आरोपी कृष्ण कुमार गोयल को थाना राऊ के अपराध में गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और अन्य थानों के व्दारा भी अन्य मामलों में पूछताछ कर  वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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