· आरोपी पूर्व मे भी कर चुका नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का प्रयास
·
आरोपी के विरुद्ध 354(घ) भादवी व 7/8पोस्को act के तहत कार्यवाही।
इंदौर-दिनांक 20 सितम्बर 2020- शहर में महिला संबंधी अपराधों पर विधिसंगत आवश्यक कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) इंदौर श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा, इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री विजय खत्री के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-2 श्री राजेश रघुवंशी व नगर पुलिस अधीक्षक श्री एस.के. एस तोमर के निर्देशन मे थाना खजराना द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले 35 वर्षिय आरोपी को गिरफ्त मे लिया गया हैं।
दिनांक 20 सितंबर 2020 को फरियादिया बालिका रोशनी उम्र 12 साल निवासी खजराना इंदौर (परिवर्तित नाम) द्वारा अपनी माता व भाई के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह कक्षा सातवीं में पढ़ाई करती है तथा मोहल्ले में मकसूद रहता है। दिनांक 17 सितंबर 2020 की रात्रि करीब 8:00 बजे वह उसके घर से दुकान पर जा रही थी, तो उसे मकसूद मिला और घूर घूर कर देखने लगा वह घबरा गई और अपने घर जाने लगी तो मकसूद भी पीछे-पीछे उसके घर के बाहर तक आ गया। आज फिर करीब 6:00 बजे वह घर से दुकान जा रही थी, तभी मकसूद उसके पीछे-पीछे आया और उसे कागज की चिट्ठी देने लगा, तो उसने मकसूद को चिल्ला दिया तथा भागकर घर आ गई व पूरी घटना अपने परिजनो को बताई। जिसके बाद मकसूद को मोहल्ले में पकड़ लिया व उसे थाने के लेकर आये। उक्त पर से आरोपी मकसूद पिता मेहमुद खान उम्र 35 साल निवासी इशाक कालोनी खजराना के विरूध अपराध धारा 354(घ) भादवि व 7/8 पोस्को act का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।
उक्त
कार्यवाही में वरिष्ठ
अधिकारियों के मार्गदर्शन
में उप निरीक्षक
रामकुमार रघुवंशी की सराहनीय
भूमिका रही।
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