Wednesday, August 26, 2020

पुलिस अधिकारी और वकील बनकर, लोगों को झाँसे में लेकर ठगी की शिकायतें इंदौर क्राइम ब्रांच को हुईं प्राप्त।




केस रजिस्टर होने अथवा न्यायालय से नोटिस जारी होने का भय दिखाकर, ठग फ़र्ज़ी तरीके से लोगों से ऐंठ रहे हैं रुपये।


क्राईम ब्रांच व इंदौर पुलिस द्वारा लगातार मीडिया जगत के माध्यम से लोगों को ऑनलाईन ठगी से बचने के लिये जागरूक किया जा रहा है प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया के अलावा सेमीनारों के आयोजन करने के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को सायबर अपराधों तथा ऑनलाईन ठगी से बचाने के लिये इंदौर पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है परन्तु आये दिन, ठगी करने वाले बदमाश नई नई तरकीबों के प्रयोजन से लोगों को ऑनलाईन ठगी का शिकार बना रहे हैं।
ऐसी ही शिकायतें क्राईम ब्रांच इंदौर को समक्ष में उपस्थित होकर तथा सिटीजन कॉप एप्प के माध्यम से प्राप्त हुई जिनमें ठगों ने इस बार ठगने का एक नया तरीका ईजाद किया है। ठगों ने पुलिस अधिकारी तथा वकील बनकर लोगों को निशाना बनाया है।

प्राप्त शिकायतों का विवरण इस प्रकार है -

1. आवेदक को SBI CARDS & PAYMENTS SERVICES PVT LTD Reg office at unit 401&402 4th floor Agrawal Millennium tower E-1,2,3 Netaji subhas place Wazirpur New delhi 1100034& NAHAR singh yadav SOLE ARBITRATOR chamber No 744 WESTERN WINK TIS HAZARI COURT DELHI 110054

की तरफ से ईमेल के माध्यम से REF NO ARB LA APR  19125 के परिपेक्ष्य में नोटिस जारी किया जिसमें लिखा गया कि आवेदक द्वारा क्रेडिट कार्ड का पेमेण्ट नहीं किया गया था जिसके लिये बैंक द्वारा न्यायालय की शरण ली गई है अतः बैंक के behalf पर उनका पक्षधर होने के नाते आवेदक को उपरोक्त वकील द्वारा मोबाईल नम्बर 9718947151 से कॉल मैसेज कर, डरा धमकाकर 12 हजार रूपये प्राप्त कर लिये गये जबकि उनका किसी भी प्रकार को क्रेडिट कार्ड संबंधी लेन देन शेष नही था ना ही बैंक ने उसे ऐसा कोई नोटिस जारी किया था। इसके बाबजूद उपरोक्त ठग स्वयं को वकील बताते हुय प्रकरण सेटलमेण्ट कराने के नाम पर रूपयों की मांग कर रहा है तथा आवेदक को लगातार ईमेल के जरिये मैसेज भेजकर डरा धमका रहा है कि पैसे जमा ना कराने पर वह पुलिस भेजकर गिरफ्तार करा लेगा जिसमें मोबाईल नम्बर 9768672750 के उपयोगकर्ता ठग, द्वारा स्वयं को पुलिस का निरीक्षक बताते हुये आवेदक को पैसा जमा कराने के लिये डराया गया।

2. एक अन्य आवेदक को व्हाट्सऐप व ईमेल पर किसी अज्ञात ठग द्वारा स्वयं को मुंबई पुलिस का बताते हुये डराया कि उसके विरूद्ध मुबंई थाने में अपराध क्रमांक 146/20 धारा 420, 405 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जिसकी विवेचना हेतु एफआईआर व डायरी वह आवेदक के रहवासी क्षेत्र के थाने में भेज रहा है। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठग ने आवेदक को यह बताया कि इसी तरह का मामला पंजीबद्ध हुआ जिसमें लोन की शर्तों की उल्लंघन करना पाया गया जिसकी सजा 06 माह कारावास व 30 हजार रूपये आर्थिक दण्ड है अतः आवेदक यदि उपरोक्त न्यायालयीन कार्यवाही व सजा से बचना है तो प्रकरण को निपटाने हेतु 20 हजार रूपये लीगल एडवाईजर आकाश सिंग्ला को जमा कराईये। ऐसा ना करने पर पैन कार्ड ब्लॉक तथा क्रेडिट स्कोर अवरूद्ध किया जायेगा तथा स्थानीय पुलिस को भेजकर आवेदक को गिरफ्तार करा लिया जायेगा। ठगों द्वारा मो न 9768672750,9718947151  तथा 9826155542 का उपयोग किया गया था। इन नंबरों से कॉल या मेसेज आने पर सावधान रहें ।


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