v
05 कंपनियों के विरूद्ध थाना विजयनगर व लसूड़िया में
पंजीबद्ध किये गये अपराध।
v
06 कंपनियों के कुल 09
ठिकानों पर डाली गई थी रेड।
v
एडवाईजरी कंपनियों द्वारा कारित की
जाने वाली ठगी के संबंध में आवेदकों सहित SEBI द्वारा
क्राईम ब्रांच में दर्ज कराई गई थीं 50 से अधिक शिकायतें।
v
कई राज्यों के आवेदकों को झांसा
देकर निवेश के नाम पर ऐंठे रूपये।
v
कई कंपनियां सेबी के नियमों का
उल्लंघन कर एक से अधिक ठिकानों से हो रही थी संचालित।
v क्राईम
ब्रांच ने थाना लसूड़िया व विजयनगर पुलिस के साथ की संयुक्त कार्यवाही।
इंदौर - दिनांक
26.07.2020- चिटफंड,
मल्टी लेवल मार्केटिंग, तथा अनाधिकृत रूप से चलने
वाली इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कम्पनियों, साथ विभिन्न प्रकार के
प्रलोभन देकर लोगों से पूँजी जमा कराकर धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध
वैधानिक कार्यवाही करने हेतु पुलिस महानिरीक्षक श्री विवेक शर्मा इंदौर (झोन)
द्वारा इंदौर झोन के समस्त जिलों में अभियान चलाया जा रहा है जिनके द्वारा उपरोक्त
प्रकार की शिकायतों के लिये हेल्पलाइन नम्बर 7049124445 भी जारी किया गया है जिस
पर फोन कॉल अथवा व्हाट्सअप के माध्यम से 24×7 घण्टे आप सभी ठगी करने
वाली चिटफण्ड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आदि जैसी अनाधिकृत कम्पनियों के विरुद्ध शिकायत
दर्ज करा सकते हैं जिससे ऐसे जालसाजों के विरुद्ध त्वरित तथा प्रभावी कार्यवाही
सम्भब हो सके।
निक्षेपकों के साथ होने वाली आर्थिक ठगी की घटनाओं की शिकायत करने हेतु
इंदौर जिले में पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा क्राईम
ब्रांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला इंदौर में श्री राजेष दण्डोतिया को शिकायतों
का पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है उपरोक्त के तारतम्य में पुलिस
अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्शन में अपुअ अपराध द्वारा सिटीजन कॉप, हेल्पलाईन, ईमेल
तथा स्वयं उपस्थित होकर फरियादियों द्वारा इस प्रकार की ठगी करने वाली कंपनियों के
संबंध में प्राप्त शिकायतों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया जिसमें सेबी के
अधिकारियों से बातचीत कर एडवाईजरी कंपनियों के विरूद्ध लंबित शिकायतों, पुलिस
विभाग में प्राप्त शिकायतों पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया कि इंदौर शहर के विजयनगर
तथा लसूड़िया में निवेश के नाम पर सलाह मुहैया कराने वाली कंपनियों द्वारा ठगी का
बड़ा नेटवर्क स्थापित कर लिया है जिसमें कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार की
अनियमिततायें की जाती हैं।
कुल 06 कंपनियों के विरूद्ध
कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री विजय खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक पूर्व जोन-2 श्री राजेश रघुवंशी तथा अपुअ अपराध द्वारा संयुक्त छापेमार कार्यवाही की
योजना बनाई गई।
क्राईम ब्रांच की टीमों ने रैकी कर 06 कम्पनियों के कुल 09
स्थान चिन्हित् किये जहां पर एक साथ रेड डाली जानी थी चूॅकि कुछ कंपनियां एक ही
नाम से 02 अलग अलग स्थानों पर संचालित हो
रहीं थी अतः रेड के लिये अपुअ अपराध के नेतृत्व में 150
व्यक्तियों के पुलिस बल को आवश्यक कार्यवाही हेतु ब्रीफ किया गया। आज दिनांक 25.07.2020 को प्रातः करीबन 11 बजे क्राईम ब्रांच की टीम ने नीचे दर्शित कंपनियों के
ठिकानों पर छापामार कार्यवाही की। कार्यवाही में जिन 05
कंपनियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं उनका विवरण नीचे दर्शित है-
1.
फ्रेंकलिन रिसच इन्वेस्टमेण्ट एडवाईजरी कंपनी, पता
208-209 दूसरी मंजिल अपोलो प्रीमियम टॉवर विजयनगर में छापामार कार्यवाही की गई
जिसके विरूद्ध 08 शिकायतें दर्ज थी तथा यह कंपनी अवैध तरीके से 02
अलग अलग मंजिलों पर संचालित हो रही थी। कार्यवाही के दौरान कुल 02
आरोपियों प्रो0
1. तरूण चंदानी एवं निदेशक 2. आलोक
कुमार के विरूद्ध थाना विजयनगर में अपराध क्रमांक 626/2020
धारा 418, 419,
420, 406, 34, 120-बी भादवि तथा धारा 6(1) निक्षेपकों
का सरंक्षण अधिनियम 2000 के तहत दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया है
जिसमें आरोपी आलोक कुमार को मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त कंपनी के
विरूद्ध धोखाधड़ी व ठगी संबंधी कुल 08 शिकायतें दर्ज है।
2.
वेल्थ रिसर्च फायनेंसियल सर्विस पता 213
प्रिंसेस बिजनेस पार्क विजयनगर जिला इंदौर में अरोपीगणों 1. चितरंजन
सिंह 2.मनोज कुमार शर्मा पिता कालीचरण ग्राम व पोस्ट सतरााय तहसील अटेर जिला
भिण्ट हाल मुकाम 68 महालक्ष्मीनगर इंदौर 3. विश्वनाथ के विरूद्ध थाना विजयनगर में अपराध
क्रमांक 629/20 धारा 420, 406, 34 भादवि तथा धारा 6(1) निक्षेपकों का सरंक्षण अधिनियम 2000
के तहत दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया है। उपरोक्त कंपनी के विरूद्ध धोखाधड़ी
व ठगी संबंधी कुल 05 शिकायतें दर्ज है। मनोज शर्मा को मौके से गिरफ्तार किया गया है।
3.
केप्स विजन इन्वेस्टमेण्ट एडवाईजर प्लाट नम्बर 01
प्लाट नम्बर 15 विजयनगर इंदौर के विरूद्ध कार्यवाही में कंपनीके मालिक रवि प्रकाश पिता
रजनीकांत मिश्रा स्थायी पता 04 शिवशक्तिपुरा गुढ़ा लशकर ग्वालियर के विरूद्ध अपराध
क्रमांक 628/20 धारा 420, 406 भादवि तथा धारा 6(1) निक्षेपकों का सरंक्षण अधिनियम 2000
के तहत दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया है उपरोक्त कंपनी दो अलग अलग ठिकानों
पर संचालित हो रही थी जिन पर कार्यवाही की गई। उपरोक्त कंपनी के मालिक को मौके से
गिरफ्तार किया गया है इसके विरूद्ध विभिन्न माध्यमों से ठगी की 12
षिकायतें पुलिस में दर्ज कराई गई थी।
4.
निवेश आईकन 404 बी स्कीम नम्बर 54 पीयू4
कमर्शियल सेक्टर बी2 मेट्रो टॉवर विजयनगर पर
कार्यवाही के दौरान आरोपीगणों 1. वीरेन्द्र
कुमार पिता कैलाशनारायण गुप्ता (मालिक) 396 ओम आंगन छोटा बांगड़दा
एयरपोर्ट रोड इंदौर 2. मोहम्मद सलाउददीन आलम पिता मो0
सलीम (संचालक) निवासी 419
सिंगापुर टाउनशिप लसूड़िया जिला इंदौर 3.प्रिंयक शाह डाटा सपोर्टर व
कम्पलायंस मैनेजर निवासी अंजनी नगर बड़ी भमौरी विजयनगर इंदौर 4. समीर
श्रीवास पिता प्रदीप श्रीवास एकाउटेण्ट पिवासी 263 बजरंगनगर इंदौर के विरूद्ध
थाना विजयनगर में अपराध क्रमांक 627/20 धारा धारा 420, 406, 34 भादवि तथा धारा 6(1) निक्षेपकों
का सरंक्षण अधिनियम 2000 के तहत दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया है।
कंपनी के विरूद्ध 17 आवेदकों द्वारा लाखों रूपये ठगी करने संबंधी शिकायतें पुलिस में दर्ज
कराई गई हैं। प्रकरण में मोहम्मद सलाउददीन तथा प्रिंयक शाह की मौके से गिरफ्तारी
की जाकर कंपनी को साक्ष्य संकलन हेतु सील किया गया है।
5.
कैपिटल लाईफ मार्केट रिसर्च, पता 403, 404, 405 चौथी मंजिल ट्रेड हाउस साउथ तुकोगंज ढक्कन वाला कुआं के पास इंदौर के पते
पर पंजीकृत थी जोकि ए-675 महालक्ष्मी नगर वीएन टॉवर नारीमन टॉवर रोड इंदौर के
पते पर अवैध रूप से दो अलग अलग मंजिलों पर संचालित हो रही थी जिसके विरूद्ध पूर्व से 02
शिकायतें दर्ज थी अतः कंपनी के 1. मालिक राजीव शर्मा 2. मैनेजर प्रभांशु बड़गईया 3. बृजेष
ओझा को मौके से गिरफ्तार किया गया है जिनके विरूद्ध थाना लसूड़िया में अपराध
क्रमांक 694/2020 धारा 418,
419, 420, 406, 109, 120 बी भादवि तथा धारा 6(1) निक्षेपकों
का सरंक्षण अधिनियम 2000 के तहत दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया है।
कंपनी के विरूद्ध 02 शिकायतें दर्ज हैं।
6.
प्रोफिट विस्टा फायनेंसियल सर्विस पता 401
सगुन आर्केड विजयनगर इंदौर के विरूद्ध 04 शिकायतें दर्ज होने पर
छापामार कार्यवाही के दौरान अधिकांश चीजें ठीक पाई गई किन्तु गुमास्ता का लायसेंस
की वैद्यता समाप्त होने पर हिदायत दी गई।
इस प्रकार कुल 06 कंपनियों के विरूद्ध 09 ठिकानों पर कार्यवाही की
गई जिसमें 05 कंपनियों के विरूद्ध उल्लेखित थानों में अपराध पंजीबद्ध किये जाकर
विवेचना में लिये गये हैं जिसमें सेबी की गाईडलाईन के विपरीत अनेकों अनियमिततायें
पाई गई हैं।
इन कंपनियों द्वारा sebi के दिशानिर्देशों का अनुपालन ना करते हुये, गलत
पते पर ऑफिस संचालित किये जाना, बिना किसी विषेषज्ञता के निवेश हेतु स्वयं को सलाहकार
बताते हुये लोगों से छल करना, निवेश के नाम पर पैसे प्राप्त कर लोगों के डीमेट
एकाउण्ट ना खोलकर उनका निजी उपभोग करना, आदि अनियमिततायें कारित
किया जाना पाया गया है। साथ मौके पर कार्यवाही के दौरान सभ्ज्ञी कंपनियों के
कार्यालयों को साक्ष्य संकलन की दृष्टि से सील किया गया।
इंदौर
पुलिस आमजन से अपील करती है कि हेल्पलाइन नम्बर 7049124445 पर
अथवा स्वयं उपस्थित होकर चिटफण्ड/मल्टी लेवल मार्केटिंग/पूँजी निवेश के नाम पर
एडवाइजरी आदि कम्पनियों द्वारा कारित की जाने वाली ठगी अथबा यदि ऐसी कम्पनियां
अनाधिकृत रूप से संचालित होना आपको ज्ञात है तो शिकायत दर्ज कराएं, आपका
नाम गुप्त रखा जायेगा।
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