★ मारूति कार में गांजा भरकर, आरोपी राजस्थान जाते हुये इंदौर में धराये।
★ करीबन 25 लाख रूपये कीमत का 102 किलो अवैध मादक पदार्थ गाँजा सहित घटना में प्रयुक्त मारूति कार क्रमांक MP09WC7092 बरामद।
★ क्राईम ब्रांच व थाना किशनगंज पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।
★ सारंगपुर जिला राजगढ़ के रहने वाले हैं दोनों तस्कर, MP HIGHCOURT ADVOCATE लिखी मारूति कार से करते थे तस्करी।
इंदोर दिनांक 15 जुलाई 2020- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन श्री विवेक शर्मा द्वारा झोन के समस्त जिलों में संचालित होने वाली अवैघ गतिविधियों तथा अवैध नशे के व्यापार पर सख्ती से रोक लगाने साथ ही अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त व तस्करी करने वाले आरेापियों के संबंध आसूचना संकलित कर उनकी धरपकड़ करने हेतु पुलिस को निर्देशित किया गया था। पुलिस उप महानिरीक्षक शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर के सामावर्ती जिलों से इंदौर की सीमा में संचालित होने वाले मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जिला इंदौर श्री सूरज वर्मा के मार्गदर्षन में क्राईम ब्रांच की टीम को कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री राजेश दण्डोतिया द्वारा क्राईम ब्रांच की टीमों का गठन कर उसको सीमावर्ती जिलों से खरीद फरोख्त कर अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों के संबंध में आसूचना संकलन करने तथा उनकी धरपकड़ करने हेतु लगया गया था।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति एबी रोड फोर लेन पर मारूति कार क्रमांक MP09WC7092 में सवार होकर मानपुर तरफ से इंदौर की ओर आ रहे हैं तथा उपरोक्त वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गाँजा भरा हुआ है। प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम द्वाराद त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना किषनगंज के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये महाराणा प्रताप ब्रिज ए0बी0 रोड इंदौर पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान सफेद मारूति कार क्रमांक MP09WC7092 आती हुई दिखाई दी जिसके आगे MP HIGHCOURT ADVOCATE लिखा था उपरोक्त वाहन को रोककर, तलाषी ली गई तो उसमें तीन बोरियां अवैध मादक पदार्थ गांजे से भरी हुई मिली जिन्हें खोलकर देखने पर उनमें से 51 पैकेट्स 02-02 किलो गांजे से भरे हुये बरामद हुये इस प्रकार उपरोक्त वाहन में से कुल 102 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ जिसके कोई भी आवश्यक वैध दस्तावेज कार में सवार व्यक्तियों के पास नहीं थे। अवैध गांजे, तथा मारूति वाहन को जप्त कर आरोपी 1. मोहम्मद सईल उल्ल पिता फैजुल्लाह उम्र 23 वर्ष निवासी छोटा खाराकुआं गणेश देली सदर बाजार सारंगपुर जिला राजगढ़ 2. प्रकाश पिता अमृतलाल विश्वकर्मा जाति लोहार उम्र 35 वर्ष निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ को हिरासत में लिया गया जिनके विरूद्ध थाना किशनगंज में अपराध क्रमांक 426/20 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी में प्रयुक्त मारूति वाहन कार क्रमांक MP09WC7092 मो0 सरवर खान पिता अनवर खान निवासी अनीस खान हज हाउस के पीछे सिकंदरा कॉलोनी जी0पी0ओ0 इंदौर के नाम से पंजीकृत होना ज्ञात हुई।
आरोपीगणों नेे प्रारभिंक पूछताछ में बताया कि मानपुर घाट से आगे एक व्यक्ति आया था जोकि स्वयं को खलघाट के आस पास का निवासी होना बताता है, वह आरोपियों की मारूति कार लेकर गया और वापस लगभग 01 घंटे में कार में गांजा भरकर दे गया आया तथा सौदे की कीमत करीबन 05 लाख रुपये नगद ले गया।
आरोपीगणों द्वारा गांजे की डिलेवरी राजस्थान में की जाती है। अवैध मादक पदार्थोंकी गतिविधियों में संलिप्त तथा आरोपियों के सरगना के कहने पर ही ये लोग गांजे की तस्करी करते हैं। आरोपीगण मानपुर घाट से इन्दौर के रास्ते उज्जैन आगर, सुसनेर, होते हुये राजस्थान जाते हैं तथा आरोपियों ने पूर्व में दो बार इसी रुट से पहली बार 40 एवं दूसरी बार 50 किलो गांजा ले जाना कबूल किया साथ ही बताया कि क्रय करने का स्त्रोत एवं विक्रय अथवा खपत का स्थान पूर्व से नियत है।
मुख्य सरगना, आरोपी सईदउल्ला का रिश्तेदार है जोकि मूल रुप से उडीसा क्षेत्र का रहने वाला है और उडीसा से ट्रक द्वारा गांजा लाता है जिससे तार जुड़े होने पर आरोपीगण खरीद फरोख्त करते हैं। आरोपियों का पुलिस रिमाण्ड लेकर, प्रकरण के आरोपियों से जुडे अन्य व्यक्तियों की भूमिका के संबंध में भी पूछताछ की जायेगी।
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