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जप्त शराब की कीमत अनुमानित 19
लाख रुपये आँकी गई।
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बड़वानी से भोपाल ले जाई जा रही थी अबैध
शराब, सूचना मिलने पर रास्ते मे नाकाबंदी कर
पकड़ा।
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क्राईम ब्राँच इंदौर व थाना राउ पुलिस
की संयुक्त कार्यवाही
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ट्रक चालक गिरफ्तार, अन्य
आरोपियों के सम्बन्ध में विस्तृत पूछताछ जारी।
इंदौर-
दिनांक 05 जून 2020 - पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर झोन इन्दौर, श्री
विवेक शर्मा द्वारा इन्दौर जोन में शराब माफियाओं द्वारा लोकडाउन के दौरान अवैध
रुप से शराब बेचने व परिवहन करने वालों पर कार्यवाही की निर्देश दिए गए थे। इंदौर
जिले में पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री हरिनारायणचारी मिश्र द्वारा प्रतिबंधित आदेशों
का उल्लंघन कर अवैध रूप से शराब बेचने अथवा परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी
कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री सूरज वर्मा के निर्देशन में
क्राइम ब्रान्च को कार्यवाही हेतु लगाया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में
अवैध शराब बिक्री अथवा परिवहन करने वाले शराब माफियाओं तथा तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही
हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच की टीमों द्वारा सूचना संकलन तथा
ज्ञात सूचनाओं पर कार्यवाही हेतु योजना तैयार की गई ।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त
निर्देशानुसार क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा जिला इन्दौर शहर मे आसूचना संकलन की गई
तो थाना राउ क्षेत्र अंतर्गत महू से भोपाल जाने वाले बायपास रोड पर अवैध शराब
परिवहन की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना की तस्दीक करते थाना राउ क्षेत्र मे गोल
चौराहे के पास थाना क्राईम ब्रांच व थाना
राउ की टीम व्दारा नाकाबंदी व घेराबंदी कर अवैध शराब से भरा ट्रक अशोक लिलेंड ट्रक
नंबर MH-18/AA-0213 पकड़ा
जिसके चालक आरोपी ट्रक ड्रायवर अली उर्फ आशिक मंसुरी पिता मंसूर मसूरी निवासी
ग्राम अंजड जिला बडवानी को हिरासत में लिया गया।
ट्रक के कागजात व ले जाई जाने वाली शराब के दस्तावेज मांगने पर आरोपी चालक
ने नही होना बताया जिस पर ट्रक की तलाशी
लेते ट्रक मे अवैध रूप से भरी हुई कुल 720 पेटी अवैध शराब
( 590 पेटी देशी प्लेन शराब एवं 130 पेटी देशी
मसाला) अनुमानित कीमत करीबन 19,00,000/- (उन्नीस लाख )रूपए एवं अशोक लिलेंड ट्रक
नंबर MH-18/AA-0213 को
जप्त किया गया।
आरोपी ट्रक
डायवर अली उर्फ आशिक मंसुरी ने बताया कि अंजड जिला बड़वानी के ट्रक मालिक रफिक
व्दारा उक्त ट्रक उसक भोपाल ले जाने हेतु दिया गया था उसे उसमे क्या भरा है इस
संबध मे उसे कोई जानकारी नही थी।
मौके से
गिरफ्तार आरोपी अली उर्फ आशिक मंसुरी के
विरूध्द थाना राऊ जिला इन्दौर पर अपराध क्रमांक 181/2020
धारा 34(2) आबकारी अधिनियम का कायम कर विवेचना मे लिया गया
है । ट्रक से जप्त अवैध शराब को चेक करने पर उसमे बडवाह जिला खरगोन का स्टीकर लगा
हुआ पाया गया जिस पर लिखे बेच नंबर से शराब ठेकेदार के संबध मे जानकारी का पता
लगाया जा रहा है।
अवैध शराब
तस्करी से संबंधित अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ एवं जाँच की जा रही है एवं
संलिप्त पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है ।
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