Tuesday, May 19, 2020

लॉकडाउन का उल्लंघन कर, अवैध रूप से तरबूज ले जाते हुए मिले आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना खजराना की धारा 188,269 भादवि के तहत कार्यवाही।




·        09 टन तरबूज के साथ आइसर वाहन जप्त व आरोपी महू उपजेल में परिरुद्ध।

इंदौर- दिनांक 19 मई 2020-  वैष्विक महामारी कोविड-19 के चलते जारी लॉकडाउन के कारण जिला दण्डाधिकारी इंदौर द्वारा धारा 144 जा.फौ. लागू की गई है जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन कर अवैध रूप से प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद फरोख्त करने वालों के विरूद्ध इंदौर पुलिस सतत कार्यवाही कर रही है इसी तारतम्य में पुलिस थाना खजराना द्वारा दिनांक 19 मई 2020 को मुखबिर सूचना पर से फारुखी चौराहा खजराना से आइसर वाहन क्रमांक MP09GF7356 को आरोपी ड्राइवर मोहसिन पिता रऊफ खान निवासी राजपुर रोड मस्जिद के पास जुलवानिया बड़वानी को 09 टन तरबूज के साथ DM महोदय के लॉकडाउन आदेश के उल्लंघन व आम लोगो के जीवन के लिए कोविड-19 वायरस के संक्रमण के फैलाव के सम्भाव्य गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध धारा 188,269 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा आइसर वाहन को विधिवत जप्त किया गया।  आरोपी मोहसिन के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उप जेल महू में परिरुद्ध कराया गया।



No comments:

Post a Comment