Thursday, January 30, 2020

बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध कालोनी काटने वाले आरोपियों के विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम व धोखाधड़ी की अन्य धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण में 05 माह से फरार आरोपी थाना खजराना की गिरफ्त में




दिनांक 30 अगस्त 2019 फरियादी भवन सहायक (दरोगा) नगर पालिक इंदौर जोन 10  राकेश पिता माधव प्रसाद निवासी 20/2, तमोली बाखल मल्हारगंज इंदौर द्वारा आवेदक जाकिर पिता इसाक पटेल द्वारा प्रस्तुत शिकायत खसरा क्रमांक 455 रकबा 2.566 व खसरा क्रमांक 459/8/मीन-1- रकबा0.587 भूमि पर अवैध कॉलोनी संबंध में आवेदक अफसर पटेल व अन्य के विरुद्ध उपरोक्त खसरा भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति भूमि का डायवर्शन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अभिन्याय कॉलोनाइजर लाइसेंस विभाग अनुमति, भवन अनुमति इत्यादि कार्रवाई नहीं कराए जा कर अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त कृत्य नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292( ग) एवं (घ)  एवं नगर निगम (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्देश तथा शर्ते) नियम 1988 का उल्लंघन हैं। उक्त पर से आरोपी अफसर पिता इसाक पटेल निवासी खजराना इंदौर व अन्य के विरुद्ध उपरोक्त नगर पालिका अधिनियम 1956 धारा 292(ग)(घ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया दौराने विवेचना प्रकरण में धारा 420, 406, 467, 468 भादवी का समावेश किया गया तथा प्रकरण में आरोपी अफसर पिता इसाक पटेल को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में निरूद्ध कराया गया हैं।
                इसी क्रम में मुखबिर सूचना पर से प्रकरण के अन्य आरोपी 1-गोपाल पिता लक्ष्मीनारायण गोयल उम्र 38 साल निवासी 47/6 परदेशीपुरा इंदौर तथा 2-मनोहर पिता शिवनारायण मीणा उम्र 36 साल निवासी 251 श्याम नगर मेन हीरानगर इंदौर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।
                उक्त कार्रवाई में उनि आनंद राय व अन्य की सराहनीय भूमिका रही।



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