Saturday, January 25, 2020

· इन्दौर में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 03 आरोपी क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में ।



·        जंगल में करते थे गांजे का उत्पादन , आसपास के जिलों में करते थे सप्लाई
·        तीनों आरोपी इन्दौर, धार, सीहोर, उज्जैन, झाबुआ , देवास व आस-पास के जिलों में करते थे गांजे की तस्करी ।
·        आरोपियों से लगभग तेईस लाख रूपये कीमत का 110 किलो अवैध गांजा जप्त ।
·        थाना भंवरकुआं एवं पंढरीनाथ के साथ की गयी संयुक्त कार्यवाही

इन्दौर - दिनांक 25  जनवरी 2020- पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन श्री विवेक शर्मा द्वारा इन्दौर शहर मे अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी करने वाले आरोपियों तथा तस्करों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देश के पालन मे क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी करने वालों के संबध मे आसूचना संकलित की गई तथा तथा थाना भंवरकुआं व पंढरीनाथ व्दारा संयुक्त कार्यवाही कर अवैध मादक पदार्थों की खरीदी-ब्रिकी करने वालों पर दबीस देकर आरोपीयों की धरपकड की गई ।
                 उक्त निर्देशों के तारतम्य में क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली की थाना भंवरकुआं मे स्थित पालदा क्षैत्र पर 02 व्यक्ति जिसमें से एक ने पिंक कलर की शर्ट व हल्के नीले रंग की पेंट पहन के रखा है व दूसरे ने धारीदार सफेद रंग की शर्ट व हल्के पीले रंग की पेंट पहन रखी है, वह धार से मनावर होते हुए बोरियों मे गांजा बेचने के उद्देश्य से थाना भंवरकुआ क्षैत्र के पालदा मे छिपे है,  सूचना पर से थाना-भंवरकुंआ पुलिस को अवगत कराकर व साथ लेकर मौके पर पहुंचे जहाँ मुखबिर के बताये अनुसार दो व्यक्ती मौजूद मिले, जिनको घेराबन्दी कर पकडकर नाम पता पूछने पर अपना नाम 1) मोहन सिंह पिता प्रेमसिंह मंण्डलोई उम्र 22 साल निवासी ग्राम बडीया पोस्ट उमरबंद तहसील मनावर जिला धार एवं  2) मुकेश पिता प्रताम चौहान उम्र 32 साल निवासी ग्राम बोहरला तहसील मनावर पोस्ट उमरबन थाना मनावर जिला धार होना बताया ।
                 उक्त आरोपीयों द्वारा धार से अपने साथ लाई गई बोरियों की तलाशी लेने पर उसमे छिपाकर रखे हरे रंग का तीव्र गंध वाला गांजा जैसा पदार्थ मिला तथा थैले मे मौजूद पदार्थ का परीक्षण किया गया तो उक्त पदार्थ गांजा होना पाया गया जो लगभग मश्रुका  87.00 किलो अवैध गांजा कुल कीमती अठारह लाख रूपए का पाया गया एवं जिसे विधिवत्  जप्त किया गया । उक्त दोनो आरोपियों के कब्जे से उक्त अवैध गांजा जप्त किया गया । उक्त दोनों आरोपीयों का कृत्य धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पाया जाने से उक्त दोनो आरोपियों के विरुध्द थाना-भंवरकुंआ मे अपराध क्रमांक- 54/20 धारा-8/20 स्वापक औषधी और मनःप्रभावी अधीनियम 1985 का पंजीबध्द किया गया।   
       आरोपी मुकेश पिता प्रताम चौहान ने पूछताछ पर बताया की वह ग्राम बोहरला तहसील मनावर पोस्ट उमरबन थाना मनावर जिला धार का निवासी है एवं हाथ मजदूरी का काम करता है । मुकेश ने पूछताछ में बताया की वह अपने खेत के आगे जंगल से लगी जमीनों पर तार फैंसिक कर पहाड़ी किनारों पर खेती कर गांजे का उत्पादन करता था और विगत वर्षों से गांजा बेच रहा है तथा उससे मोहन सिंह पिता प्रेमसिंह मंण्डलोई निवासी ग्राम बडीया पोस्ट उमरबंद तहसील मनावर जिला धार के माध्यम से जिला इन्दौर, धार, सीहोर, उज्जैन, झाबुआ ,देवास अन्य जिलों के क्षैत्रों मे जाकर अवैध रूप से गांजा सप्लाय करने का काम करते  थे ।
                    उसी तारतम्य मे क्राइम ब्रांच की टीम को आरोपियों से पूछताछ के माध्यम से सूचना मिली की किसी आरोपी को सप्लाई देकर भी आये है इस सूचना को थाना पंढरीनाथ से अवगत कराया गया एवं तस्दीक करने पर पाया गया कि क्षैत्र मे बंबई बाजार गली पर 01 व्यक्ति जिसमें से एक ने सफैद कलर की शर्ट व काले रंग की पेंट पहन रखी है वह बोरी मे गांजा रख बेचने के उद्देश्य से थाना पंढरीनाथ क्षेत्र मे छिपा है, जहाँ मुखबिर के बताए अनुसार हुलीए का एक व्यक्ती मौजूद मिला, जिनको घेराबन्दी कर पकडकर नाम पता पूछने पर अपना नाम अजय पिता दुर्गा प्रसाद तिवारी जाति ब्राहम्ण उम्र 33 साल निवासी वृंदावन कालोनी थाना बाणगंगा जिला इन्दौर का होना बताया ।
                   उक्त आरोपी के कब्जे से बोरीयो की तलाशी लेने पर उसमें छिपाकर रखे हरे रंग का तीव्र गंध वाला गांजा जैसा पदार्थ रखा मिला तथा थैले मे मौजूद पदार्थ को चेक करने पर पदार्थ गांजा होना पाया गया उक्त बोरियों मे मश्रुका लगभग  22.00 किलो अवैध गांजा कुल कीमत पांच लाख रूपए का जप्त किया गया । उक्त आरोपी के कब्जे से उक्त अवैध गांजा जप्त किया गया । उक्त आरोपी का कृत्य धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का पाया जाने से उक्त आरोपी के विरुध्द थाना- पंढरीनाथ मे अपराध क्रमांक- 11/20 धारा-8/20 स्वापक औषधी और मनःप्रभावी अधीनियम 1985 का पंजीबध्द किया गया।   
               आरोपी अजय पिता दुर्गा प्रसाद तिवारी ने पूछताछ पर बताया की वह वृंदावन कालोनी थाना बाणगंगा जिला इन्दौर का निवासी है । मजदूरी का काम करता है । उसने पूछताछ में बताया की वह  धार तरफ से गांजा लेकर आता था और जिला इन्दौर क्षैत्र मे जाकर गांजे की सप्लाई करता था और लंबे समय क्षेत्र में गांजा बेच रहा है ।  आरोपी अन्य किन लोगो से माल लिया करता था तथा किन-किन लोगों को माल सप्लाय किया करता था इस संबंध मे पुलिस द्वारा पुछताछ की जा रही है तथा अन्य लोगो के नाम सामने पर उनके विरुध्द वैधानिक कार्वयाही की जावेगी ।




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