Thursday, August 22, 2019

यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध की गई कार्यवाही




इन्दौर दिनांक 22 जुलाई 2019- श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला इन्दौर के निर्देशन में दिनांक 11.08.2019 से 31.08.2019 तक सम्पूर्ण जिला इन्दौर में शराब पीकर वाहन चलाने वालो के विरूद्व अभियान ब्रिथ एनालाईजर चेकिंग से चलाया जा रहा है।
·         ऐसे व्यक्ति जो शराब पीकर वाहन चलाते है उनके विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185, के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है,जो दण्डनीय अपराध है, इस कार्यवाही में निम्नानुसार चरण होते है-
·         ब्रिथ एनालाईजर व्दारा उल्लंघनकर्ता व्यक्ति की श्वांस का परीक्षण मोटर व्हीकल एक्ट की धारा203 के अन्तर्गत किया जाता है।
·         यदि ब्रिथ एनालाईजर के स्टेन्डर्ड टेस्ट में 30 एमएल से अधिक अल्कोहल पाये जाने पर यह कार्यवाही की जाती है।
·         सर्वप्रथम मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के अन्तर्गत वाहन जप्त किया जाता है।
·         यदि पुलिस अधिकारी चाहे तो मोटर व्हीकल एक्ट 202 के अन्तर्गत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।
·         मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अन्तर्गत निर्णय के अधिकार केवल न्यायालय को है।
·         न्यायालय व्दारा वाहन को मुक्त कराया जाता है,पुलिस को अधिकार नही है, वर्तमान में न्यायालय में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रथम अपराध के लिये 2000 रूपये का अर्थदण्ड एवं 06 माह का कारावास की सजा है।
·         द्वितीय एवं अन्य अपराध के लिए 3000 रूपये का अर्थदण्ड एवं 2 वर्ष का कारावास हो सकेगा।
·         साथ ही आपका लायसेन्स 06 माह के लिए निलंबित किया जायेगा।
·         भारत सरकार व्दारा मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्ड की राशि को बढाया गया है, जिसके तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्व 01 सितम्बर 2019 से धारा 185 के तहत 10000 रूपये दण्ड किया गया है

कृपया उपरोक्त परेशानीयों से बचने के लिए आम जनता सेअनुरोध है कि शराब पीकर नशे की हालत में वाहन न चलाये।
यातायात पुलिस व्दारा जनहित में जारी

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