Saturday, June 8, 2019

· सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक भावनाओं को भडकाने वाले मैसेज वायरल करने वाला आरोपी क्राईम ब्रांच, इन्दौर की गिरफ्त में।



·        आरोपी वाट्सअप व फेसबुक के माध्यम से भेजता था भडाकाऊ मैसेज ।
·        आरोपी के माबाईल में पाये गये साम्प्रदायिक भावना को भडकाने वाले पोस्ट/मैसेज।
·        आरोपी के विरूद्ध थाना रावजी बाजार में किया गया अपराध पंजीबद्ध।

इन्दौर - 08 जून 2019-     वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र व्दारा शहर में साम्प्रदायिक भावना भडकाने व शहर में अशांति फैलाने वाले अपराधियों की धरपकड हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिये इन्दौर पुलिस को निर्देशित किया गया है । उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह व्दारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीम प्रभारीयों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे ।
                क्राईम ब्रांच इन्दौर में गठित की गई टीम द्वारा सोशल नेटवर्किंग साईट्स जैसे टिवट्रऱ, व्हाटसऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर , कानून व्यवस्था की दृष्टि से हिंसात्मक, उपद्रव, भड़काउ या उन्माद फैलाने वाले आपत्तिजनक मैसेज/पोस्ट आदि को अपलोड अथवा शेयर करने वाले लोगों पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है इसी दौरान तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि थाना-रावजी बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता है, जो मोबाईल के जरिये शहर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने वाले आपत्तिजनक संदेश वाट्सअप व फेसबुक पर शेयर कर रहा है । सूचना पर से थाना-रावजी बाजार पुलिस को लेकर संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये उक्त व्यक्ति की तलाश कर घेराबंदी कर संदिग्ध व्यक्ति को पकड कर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम आसिफ पिता मुन्ना उर्फ समशेर खान उम्र-30 वर्ष नि.-12/02 नार्थ हरसिद्धी जीनत मस्जीद के सामने निवास करना बताया ।
                उक्त संदिग्ध व्यक्ति ने पूछताछ करने पर बताया कि वह कक्षा 07 तक पढा लिखा है व स्वयं की गुलजार कालोनी स्थित चाय की दुकान चलाता है । संदेही के मोबाईल के वाट्सअप मैसेज चैक करने पर आरोपी आसिफ खान पिता समशेर खान के मोबाईल में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने वाले आपत्तिजनक संदेश, साम्प्रदायीक हिंसा भडकाने वाले संदेश पाये गये । जिलाधीश महोदय द्वारा सोशल मीडिया पर अपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने के लिये धारा 144 जा.फौ. के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, किन्तु आरोपी के द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जो अपराध धारा-188 जा.फौ. के तहत पाया जाने से आरोपी का मोबाईल जप्त कर थाना रावजी बाजार के सुपुर्द किया गया । आरोपी आसिफ पिता मुन्ना उर्फ समशेर खान के विरूद्ध थाना रावजी बाजार पर अपराध क्रमांक 167/19 धारा 188, 505 (2) का पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया हैं।




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