Saturday, March 16, 2019

अवैध संबंधों एवं संपत्ति के लालच में किये गये जघन्य हत्याकाण्ड का इंदौर क्राईम ब्रांच ने किया खुलासा, तीनों आरोपी इन्दौर पुलिस व्दारा गिरफ्तार।


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·        चंदननगर से गुम हुये राजेश परिहार की गोली मारकर की गई थी हत्या।
·        एक्सीडेण्टल मृत्यु दिखाने के लिये लाश को कार में रखकर पेट्रोल डाल जलाया था आरोपियों ने, कार सहित 250 फीट गहरी खाई में फेंका था शव।
·        हत्या मे प्रयुक्त पिस्टल एवं खाली कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त वाहन  किया पुलिस ने जप्त।
·        मृतक को धन वर्षा का प्रलोभन देकर अमावस्या की रात में जंगल में ले जाकर दिया आरोंपियों ने घटना को अंजाम।
·        मृतक की पत्नी के साथ चंदननगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने साथ गये थे आरोपीगण।

इन्दौर-दिनांक 16 मार्च 2019-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर (शहर) श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र व्दारा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत अनसुलझे अंधेकत्ल व हत्या के मामलो में आरोपियों की पतासाजी कर उनकी गिरफ्तारी हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन मे क्राईम ब्रांच इंदौर तथा थाना खुड़ैल पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अंधेकत्ल का खुलासा किया गया।
            घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरवरी माह 2019 में उदयनगर थाना क्षेत्र जिला देवास में खाई मे एक जली हुयी कार इंडिका विस्टा क्रमाँक एमपी09/सीएन 9811मिली थी जिसमे जली हुई अवस्था में केवल हड्डीयाँ मात्र मिली थी उपरोक्त घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में मर्ग कायम कर थाना उदयनगर पुलिस व्दारा हड्डीयों की पोस्टमार्टम कराने के बाद, जांच में घटनास्थल थाना खुडै़ल क्षेत्र जिला इंदौर का होने से अग्रिम जाँच हेतु उपरोक्त मर्ग जांच की डायरी थाना खुडै़ल को हस्तांतरित की गई थी। थाना खुडै़ल पुलिस व्दारा मर्ग क्रमांक 16/19 धारा 174 जा0फौ0 के तहत कायमी कर मर्ग की अग्रिम जाँच शुरु की जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि गाड़ी मे मिली हड्डियाँ किसी नर मानव की है।
                 क्राईम ब्रांच ने घटनाक्रम पर कार्यवाही करते हुये यह ज्ञात किया कि दिनांक 04.02.2019 से राजेश परिहार पिता बद्रीलाल परिहार उम्र 35 साल निवासी स्कीम न0 71 इन्दौर गुम हुआ था जिसकी गुमशुदगी थाना चंदननगर में कायम है जिसे कार क्रमाँक एमपी09/सीएन 9811 में बैठकर दो-तीन लोगों के साथ जाते हुये किसी व्यक्ति ने देखा था। उक्त सूचना क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना खुडै़ल पुलिस के साथ साझा कर, इस मामले में जाँच शुरु की तो पता चला की उक्त कार एमपी09/सीएन 9811  प्रेम पिता भुजराम प्रजापत उम्र 28 साल नि. 131 ऋषि नगर हवाबांगला इंदौर के नाम से आरटीओ में रजिस्टर्ड है, इस आधार पर संदेही प्रेम प्रजापत से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई जिसने बताया कि उपरोक्त कार उसके नाम से ही पंजीकृत है लेकिन चंदननगर में गुमशुदा राजेश परिहार से उसकी कोई जान पहचान नहीं है। प्रारंभिक पूछताछ में संदेही प्रेम पजापत ने पुलिस को भरसक गुमराह किया किन्तु पुलिस व्दारा हिकमतअमली से पूछताछ करने पर उसने, खुलासा किया कि उसके सगे भाई 1. अज्जू उर्फ अशोक प्रजापत पिता भुजराम प्रजापत उम्र 26 साल निवासी 131 ऋषि नगर हवा बांगला इंदौर एवं  मौसेरे भाई 2. गज्जु उर्फ गणेश उर्फ गजानन पिता लखन प्रजापत निवासी 180 बी प्रजापत नगर इंदौर के साथ मिलकर 4/2/19 की रात को राजेश परिहार की गोली मारकर हत्या कर उसके शव तथा कार पर पेट्रोल डालकर आग लगाकर खुडै़ल के पास 250 फीट गहरी खाई मे फेंक दिया था। हत्या की पुष्टि होने पर खुडैल पुलिस व्दारा अपराध क्रमाँक 106/19 धारा 302, 201 भादवि के तहत कायम किया गया था। 
             आरोपी प्रेम व्दारा राजेश परिहार की हत्या के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगने पर पुलिस टीम द्वारा उसको हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ की गई। आरोपी प्रेम पिता भुजराम प्रजापत ने बताया कि वह प्रोपर्टी ब्रोकर एवं कंसट्रक्शन का काम करता है जिसकी मुलाकात मृतक राजेश उर्फ राजू परिहार से लगभग 4 साल पहले हुई थी। आरोपी प्रेम प्रजापत ने बताया कि मृतक राजेश परिहार का निवास उसके दोस्त योगेश के घर के पास ही था वहाँ आने जाने के दौरान ही प्रेम प्रजापत की मुलाकात मृतक राजेश परिहार से हो गयी थी। आरोपी प्रेम प्रजापत का मृतक राजेश के घर आना जाना शुरू हो गया था जिससे उसकी बातचीत मृतक राजेश की पत्नि अन्नपूर्णा से शुरु हो गयी जिन दोनों के बीच परस्पर अवैध संबंध हो गये थे। मृतक राजेश परिहार के उपर बहुत कर्ज था जिसने कई लोगों से पैसे उधार ले रखे थे तथा कर्ज के पैसे चुकाने के लिये वह स्वयं का स्कीम नं 71 में स्थित घर बेचना चाहता था, लेकिन राजेश उर्फ राजू की पत्नि ने मृतक राजेश को घर बेचने से मना कर दिया था।
          प्रेम प्रसंग के दौरान मृतक राजेश की पत्नि ने प्रेम को एक दिन बताया की राजेश स्कीम नम्बर 71 में स्थित मकान पर भी लोन ह, जोकि इंश्योर्ड लोन है तथा वह लोन सिर्फ एक ही शर्त पर माफ हो सकता है जब राजू की किसी एक्सीडेंट मे मृत्यु हो जाये तो इश्योरंस वाले फिर उस लोन का चुकायेंगें।
         तभी आरोपी प्रेम के दिमाग में इस करतूत की सोच उपज हुई कि यदि वह अन्नपूर्णा के पति मृतक राजेश की हत्या कर दे तो राजू की पत्नी अन्नपूर्णा उससे शादी कर लेगी तथा मकान पर भी उसका कब्जा हो जायेगा और जो मृतक राजेश ने लोन मकान पर ले रखा है वह भी इंश्योर्ड है इसलिये माफ हो जायेगा, चूकि आरोपी प्रेम तलाकशुदा व्यक्ति था जोकि चाहता था कि अन्नपूर्णा से शादी कर वह अपना घर बसा लेगा तथा उसकी सारी संपत्ति भी आरेपी प्रेम को मिल जायेगी।
आरोपी प्रेम प्रजापत ने अपने भाई अशोक उर्फ अज्जू प्रजापत एवं मोसेरे भाई गजानंद उर्फ गज्जू के साथ मिलकर, राजेश परिहार की हत्या का षडयंत्र रचा। उसने हत्या की योजना बनाते समय मौसेरे भाई गजानंद को यह पता करने के लिये बोला कि किन परिस्थितियों मे राजेश की मौत होने पर उसके घर पर जारी किया गया लोन का कर्ज माफ होगा, जिसमें गज्जू ने आरोपी प्रेम को सलाह दी कि यदि राजेश परिहार की मौत एक्सीडेंट से होती है तो उसके मकान का कर्जा माफ हो जायेगा क्यूंकि उसका मकान पर लिया गया लोन, भी इंश्योर्ड है। इसी दौरान आरोपी प्रेम प्रजापतद्वारा राजेश परिहार की निगरानी की जाने लगी जिसमें उसको पता चला कि राजेश परिहार, कर्ज चुकाने के लिये टौना-टोटका, में भी लगा हुआ है।
          इसी बात का फायदा उठाकर दिनाँक 4/2/19 को अमावस्या की रात होने से आरोपी प्रेम प्रजापत ने राजेश परिहार को बोला कि यदि आज जंगल मे चलकर यज्ञ करोगे तो तुम्हारे उपर धनवर्षा होगी, राजेश परिहार आरोपी प्रेम प्रजापत की बातों में आ गया व जंगल में जाकर यज्ञ करने के लिये हामी भर दी। जबकि आरोपी प्रेम ने अपने भाई अज्जू एवं मौसेरे भाई गज्जू के साथ 8 दिन पहले ही राजेश परिहार की हत्या करने का षडयंत्र रच लिया था। आरोपी प्रेम ने आरोपी गज्जू व अज्जू को निर्देशित किया कि तुम दोनों राजेश परिहार को इंडिका विस्टा क्रमाँक एमपी09/सीएन 9811 से लेकर घाट के पास मिलें जहां आरोपी प्रेम अपनी पल्सर मोटर सायकल से पहुंचकर खड़ा मिलेगा।
           आरोपीगण अज्जू एवं गज्जू, राजेश परिहार को कार में बिठाकर, योजना के मुताबिक खुड़ैल के पास मुहाड़ा घाट पर पहंचे जोकि रास्तें में राजेश परिहार को शराब भी पिला चुके थे। मुहाड़ा घाट पर पहुंचने के बाद आरोपी प्रेम प्रजापत भी कार में बैठगया जिसने गाड़ी को टायलेट करने के बहाने रुकवाया। इसी दौरान कार में पीछे बैठे आरोपी  अज्जू ने राजेश परिहार के सिर में देशी पिस्टल से दो गोलियाँ मार दी। गोली मारने के बाद राजेश की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी लेकिन हत्या को एक्सीडेण्टल हादसा बनाने के लिये उन्होंनें कार मे पहले से ही पेट्रोल की बॉटल रखी थी, वहां तीनो प्रेम अज्जू,गज्जू ने मिलकर मृतक राजेश के शव को ड्रायवर सीट पर बैठाया तथा उसके उपर ढेर सारा पेट्रोल छिड़क दिया तथा कार पर भी पेट्रोल छिड़क दिया बाद आग लगाकर, आरोपियों ने कार सहित राजेश परिहार को 250 से 300 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। बाद तीनो वहां से भागकर देवास चले गये तथा अगले दिन अपने घर इंदौर आकर किसी को शक ना हो इसलिये अपनी दैनिक दिनचर्या मे लग गये। पुलिस गिरफ्त से बचने के लिये  संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान इन्होंनें अपने मोबाईल का भी इस्तेमाल नही किया। जब ये लोग हत्या करने के बाद देवास पहुंचे तब मोबाईल फोन का इस्तेमाल किया। आरोपीगण बड़े ही चतुर किस्म के थे जोकि मृतक राजेश की पत्नि अन्नपूर्णा के साथ मिलकर दिनांक 6/2/19 को रोजश परिहार की गुमशुदगी थानाचंदननगर मे दर्ज कराने साथ में गये थे।
            जघन्य हत्या कबूल करने के बाद आरोपी प्रेम प्रजापत, गज्जू तथा अज्जू को थाना खुडै़ल के अपराध क्रं 106/19 धारा 302, 201 भादवि के तहत विधिवत्‌ गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रेम प्रजापत के कब्जे से पिस्टल से चली गोली के खाली कारतूस भी जप्त किये गये। आरोपी प्रेम के उपर पूर्व मे थाना व्दारिकापुरी मे धोखाधड़ी, घर मे घुसकर मारपीट करने के 04 अपराध पंजीबध्द है। आरेपी प्रेम प्रजापत आदतन अपराधी है जोकि गत वर्ष जिला बदर भी किया गया था। 
              पूछताछ के दौरान आरोपी अशोक उर्फ अज्जू प्रजापत ने बताया कि वह ट्रेवल्स पर ड्रायवरी का काम करता है। आरोपी अज्जू को उसके भाई प्रेम ने लालच दिया था कि राजेश परिहार को मारने के बाद जब वह उसकी पत्नी से शादी कर लेगा तब राजेश का मकान आरोपी अज्जू के नाम कर देगा, इसी लालच मे आकर उसने प्रेम का साथ दिया तथा षडयंत्र मे शामिल होकर राजेश परिहार की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त देशी पिस्टल जप्त की गयी, जिसका उपयोग उसने मृतक राजेश परिहार के सिर में गोलियां दागने के लिये किया था। आरोपीअशोक के उपर मारपीट, झगड़ा आदि के 04 अपराध थाना द्वारिकापुरी में दर्ज है। 
               आरोपी गजानंद उर्फ गज्जू ने पूछताछ पर बताया कि वह रिलायंस फायनेंस मे काम करता है। आरोपी गज्जू ने बताया कि उसके मौसेरे भाई प्रेम ने उसे लालच दिया था कि अगर वह राजेश की हत्या करने में उसकी मदद करेगा तो उसे प्रोपर्टी मे हिस्सा मिलेगा। आरोपी गज्जू की एक माह बाद शादी होने वाली थी उसे पैसों की जरुरत थी इसलिये वह आरोपी प्रेम की बातों मे आ गया तथा षडयंत्र मे शामिल हो गया। आरोपी गज्जू व्दारा हत्या की वारदात कबूलने के बाद उसे अपराध सदर मे विधिवत्‌ गिरफ्तार किया गया जिससे वह वाहन पल्सर एमपी 09 वीएन 9111 भी जप्त किया गया जिससे वह लोग राजेश परिहार की हत्या करने के बाद खुड़ैल के घाट से देवास जाने के लिये भागे थे। ।
            मृतक राजेश परिहार पिता बद्रीलाल परिहार उम्र 35 साल नि. स्किम न 71 का रहने वाला था तथा इन्दौर मे विगत 15 साल से उसकी पत्नी अन्नपूर्णा एवं दो बच्चों के साथ रह रहा था। वह मूलतः ग्राम तलवाड़ा अंजड बड़वानी का रहने वाला था। मृतक राजेश परिहार इन्दौर मे चंदननगर मे चाय की दुकान लगाता था ।




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