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इन्दौर-दिनांक
23 मार्च 2019- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इन्दौर (शहर)
श्रीमति रूचिवर्धन मिश्र व्दारा शहर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व
खरीदी-ब्रिकी करने वाले आरोपियों की पतारसी कर उनकी धरपकड़ किये जाने हेतु इन्दौर
पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक
(मुखयालय) इंदौर श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन अति पुलिस अधीक्षक
क्राइम ब्रांच श्री अमरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा क्राईम ब्रांच की टीम
प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये
गये ।
क्राईम
ब्रांच की पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों में संलिप्त
आरोपियों की धरपकड़ हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। इसी अनुक्रम में
क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि प्रतापगढ़,
राजस्थान
के कुछ तस्कर इन्दौर एवं इंदौर के सीमावर्ती जिलों में मादक पदार्थ, ब्राउन
शुगर की तस्करी कर रहे है। सूचना की तस्दीक करते ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों
की गतिविधियों में संलिप्त कुछ व्यक्ति राजस्थान से ब्राउन शुगर लाकर, इन्दौर
व आस-पास के जिलों के स्थानीय तस्करों से मिलकर ब्राउन शुगर की खपत कर रहे हैं
जोकि मुखय तौर पर युवा व्यापारियों तथा कॉलेज के विद्यार्थियों को ब्राउन शुगर की
सप्लाय कर, उन्हें नशो का आदी बनाकर, उनके
भविष्य को गर्त में धकेल रहे हैं।
क्राईम
ब्रांच की टीम ने इस प्रकारअवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों की
पतासाजी हेतु मुखबिरों के साथ मिलकर छानबीन शुरू की तथा इस दौरान ज्ञात हुआ कि
थाना - कनाड़िया क्षेत्र में 03 व्यक्ति, बजाज पल्सर वाहन
से ब्राउन शुगर लेकर बेचने के लिये निकले हैं। क्राईम ब्रांच की टीम ने
थाना-कनाड़िया पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए, थाना
कनाड़िया क्षेत्र से घेराबंदी कर तीन
संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा, जिनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना
नाम 01. जगदीश उर्फ पंडित पिता शिवलाल बाकोरिया नि.-266/3
शिवदर्शन नगर, मूसाखेडी, इन्दौर 02.
इमरान
उर्फ लाला पिता उमर खान उम्र 28 वर्ष निवासी-ग्राम मोखमपुरा तहसील-
प्रतापगढ थाना- हथुनियां जिला- प्रतापगढ राजस्थान, 03. आमिर पिता नवाब
खान उम्र-25 वर्ष निवासी-ग्राम बरड़िया राम मंदिर के पास
तहसील-बड़नगर जिला-उज्जैन, का होना बताया ।
उपरोक्त तीनों संदिग्धों की संदेह के आधार पर विधिसंगत तलाशी ली गई जिसमें
उपरोक्त तीनों आरोपियों से कुल लगभग 40 ग्राम ब्राउन शुगर व कुल नगदी राशी 23,900/-
रूपये
बरामद हुई। आरोपियों का कृत्य धारा-8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय
पाये जाने से तीनों आरोपियों के विरूद्ध थाना-कनाड़िया में अपराध क्रमांक-149/2019
धारा-8/21 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के
अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है ।
आरोपियों से की
गई प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी इमरान मूल रूप से मोखमपुरा
थाना-हथुनिया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है जोकि अपने साथीदारानों के
साथ राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यों में
ब्राउन शुगर की तस्करी करता है।
आरोपी
इमरान ने अपने रिश्तेदार आमिर निवासी भाटपचलाना जिला उज्जैन के साथ मिलकर इंदौर,
उज्जैन,
देवास
आदि जिलों में ब्राउन शुगर की तस्करी के लिये नेटवर्क तैयार किया था। इमरान तथा
आमिर परस्पर दोनों इन्दौर के स्थानीय तस्करों से मिलकर ब्राउन शुगर सप्लाय करने का
काम करते थे। इमरान व आमिर इन्दौर के तस्कर जगदीश उर्फ पंडित नामक व्यक्ति के साथ
मिलकर ब्राउन शुगर की डिलेवरी पहुंचाने का काम करता था। आरोपी इमरान और आमिर,
इंदौर
के स्थानीय तस्कर जगदीश के साथ मिलकर इंदौर के कई स्थलों पर ब्राउन शुगर सप्लाय
करता था जिसमें इमरान ने पुलिस पूछताछ के दौरान थाना हीरानगर क्षेत्र में कुछ
व्यक्तियोंको ब्राउन शुगर बेचना स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि होली के पर्व
के दौरान आम तौर पर युवा नशा करने के शौकीन होते है इसी के मद्देनजर वह युवाओं को
ब्राउन शुगर सप्लाय कर मोटी कमाई कर रहे थे।
आरोपियों इमरान, आमिर
तथा जगदीश किन किन लोगों को इंदौर में ब्राउन शुगर सप्लाय करते थे इस संबंध में
पूछताछ के बाद ज्ञात जानकारी के आधार पर कार्यवाही करते हुये क्राईम ब्रांच इन्दौर
व थाना-हीरानगर पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही में 02 आरोपियों 4.
दीपक
पिता हरीश तिवारी उम्र-29 वर्ष नि. 80 फीट रोड लाहिया
कालोनी थाना-हीरानगर, इन्दौर व 5. सोनू उर्फ
विक्की पिता गोविन्द श्रीवास उम्र-25 वर्ष निवासी- परदेशीपुरा इन्दौर को
पकड़ा, जिन्हें इमरान ने ब्राउन शुगर सप्लाय की थी। उपरोक्त दोनों आरोपियों
की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से कुल लगभग 30 ग्राम ब्राउन
शुगर बरामद हुई। बाद दोनों आरोपियों दीपक तथा सोनू के विरूद्ध थाना-हीरानगर में
अपराध क्रमांक-199/2019 धारा-8/21 स्वापक औषधि और
मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार
सूपंर्ण कार्यवाही के दौरान लगभग 70ग्राम ब्राउन शुगर (कीमती करीबन 07
लाख रूपये) बरामद करने में पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी है।
आरोपी
जगदीश उर्फ पंडित ने पूछताछ पर बताया कि उस पर पूर्व में हत्या, हत्या
का प्रयास, लूट, चोरी, एन.डी.पी.एस व
आम््र्स एक्ट जैसे कई अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी जगदीश आदतन् अपराधी होकर वर्तमान
में ब्राउन शुगर, गांजा व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी का काम
करने लगा था। आरोपीगणों द्वारा कहां से ब्राउन शुगर खरीद कर लाया जाता था व
किन-किन जगहों पर पूर्व में सप्लाय किया गया है इस संबंध में पुलिस रिमाण्ड लिया
जाकर विस्तृत पूछताछ की जावेगी।
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