इन्दौर-दिनांक 06 दिसम्बर 2018- पुलिस थाना गांधीनगर क्षेत्रांतर्गत रहनें वाली आवेदिका द्वारा दिनांक 06.12.18 को थानें पर उपस्थित होकर बताया कि बडा बागंडदा मल्टी में रहनें वालें अजय सोनानें ने पीडिता के साथ बलात्कार किया व जान से मारनें की धमकी दी एवं जब यह बात पीडिता द्वारा अजय की मां सुनिता व दादी गीताबाई को बताई तो इन दोनों ने भी पीडिता कों जान से मारनें की धमकी दी व पूजा पाठ के बहानें अजय नें चाबुक से तथा सुनीता व गीताबाई ने लात घुसों से मारपीट की। पुलिस थाना गांधीनगर पर फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध क्र 358/18 धारा 376(2)(I)/376(2)(N)/376(3)/323/506/34 ताहि व 5(एल)/6 बालकों के सरक्षंण अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त अपराध की गम्भीरता को देखतें हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के द्वारा तत्काल मामलें की जॉच की जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री सिद्धार्थ बहुगुणा व अतिपुलिस अधीक्षक पश्चिम जोन-2 श्री मनीष खत्री के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक गांधीनगर श्री अखिलेश रेनवाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी गांधीनगर व उनकी टीम द्वारा चंद घंटों के अंदर तीनों आरोपियों अजय सोनानें, उसकी माँ सुनिता व दादी गीताबाई को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही हूं।
उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गांधीनगर सुश्री नीता देअरवाल, सउनि आर एस मीणा, आर विजय वर्मा, आर दिनेश मीणा की सराहनीय भूमिका रही।
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