इन्दौर-दिनांक
30 सितंबर 2018- शहर में हो रही मोबाईल व पर्स लूट के वारदातों पर रोक लगाने एवं
पूर्व में घटित हुई इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की पतारसी
कर उनकी धरपकड़ करने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा दियें गये है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस
अधीक्षक (मुखयालय) श्री मो0 यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस
अधीक्षक (क्राईम ब्रांच) श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की एक टीम को
इस बिन्दु पर योजनाबद्ध तरीके से वैधानिक कार्यवाही करने हेतू समुचित दिशा निर्देश
देकर आरोपियों की धरपकड़ करने हेतु लगाया गया था।
क्राईम ब्रांच इंदौर की पुलिस टीम को
मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना रावजी वाजार क्षेत्र में
एक व्यक्ति चोरी का मोबाईल बेचने की फिराक मे घूम रहा है, सूचना की तस्दीक
करते हुये क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम ने एक संदेही व्यक्ति व्यक्ति को पकडा जिसने
पुलिस टीम को अपना नाम राजा चौहान पिता नंदनसिंह चौहान उम्र 21 वर्ष निवासी
लुनियापुराजूनी इंदौर का होना बताया। आरोपी की मौके पर तलाशी लेने पर उसके पास से
एक ओप्पो एफ 3 गोल्डन रंग का मोबाईल फोन मिला जिसके संबंध में पूछताछ करने पर
आरोपी अनावश्यक तर्क देकर पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश करने लगा। बाद
हिकमतअमली से पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वीकार किया कि करीब 7-8 महीने पहले उसने
सूर्या प्लाजा अपार्टमेन्ट के बाहर खड़ी स्कूटी की डिक्की में से मोबाईल व अन्य
सामान चोरी कर लिया था जिसको पैसों की जरूरत के चलते बेचने की फिराक में घूम रहा
था। जिसके परिपेक्ष्य में आरोपी को पकड़कर
उसके कब्जे से मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने
बताया कि वह कक्षा 4 वीं तक पढा है तथा लोडिंग गाड़ी चलाता है। आरोपी ने कलेक्टर
परिसर से भी मोबाईल फोन चोरी की वरदातों को अंजाम देने की बात पुलिस पूछताछ में
कबूली है जिसके संबंध में तफ्तीश की जा रही है। आरोपी राजा चौहान पिता नंदनसिंह
चौहान के कब्जे से बरामद मोबाईल फोन ओप्पो एफ 3 गोल्ङन रंग की रिपोर्ट थाना जूनी
इंदौर के अपराध क्रं. 47/18 धारा 379 भादवि के तहत दर्ज की गई थी जिसमें आरोपी से
मश्रूका जप्त करआरोपी को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना जूनी इंदौर पुलिस के
सुपुर्द किया गया है ।
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