इन्दौर-दिनांक
25 अगस्त 2018- चुनाव
आयोग की मंशानुरुप उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक मुख्यलय इन्दौर श्री मोहम्मद
युसूफ कुरैशी के निर्देशानुसार, इन्दौर यातायात पुलिस द्वारा शहर में
अनाधिकृत रूप से हूटर एंव प्रेशर हार्न लगाने वाले वाहन, जिन्हें
इसकी पात्रता नही है, के विरूद् दिनांक 22.08.2018 से
लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आम जनता अर्द्शासकीय/शासकीय/निजी
वाहन चालक जिन्होने अपने वाहन में अनाधिकृत रूप से हूटर/प्रेशर हार्न लगा रखा है, उन्हे
इसे स्वच्छा से निकालने की अपील/सचेत किया गया है। पुलिस की चेकिंग एवं आम वाहन
चालकों के सहयोग से दिंनाक 25 अगस्त-2018 तक
ऐसे वाहन जो अनाधिकृत रूप से हूटर/प्रेशर हार्न लगाकर वाहन चला रहे के विरूद्ध
इन्दौर शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर यातायात पुलिस इन्दौर व्दारा विशेष
अभियान चलाया गया, जिसमें कार्यवाही के दोरान मोटरयान
अधिनियम की धारा 190(2) के अन्तर्गत 448
वाहनों पर हूटर/प्रेशर हार्न लगे होने पर चालानी कार्यवाही कर उनके हूटर/प्रेशर
हार्न निकलवाये गये। यातायात पुलिस व्दारा लगातार की जा रही अपील के उपरान्त
अर्द्शासकीय/शासकीय/निजी वाहनों में लगे हुए लगभग 600
हूटर/प्रेशर हार्न, वाहनों के मालिक/उपयोगकर्ताओं व्दारा
स्वयं हटा लिए गये है, इस प्रकार कुल 1048
वाहन चालकों ने अपने वाहनों से अवैध रूप से लगे हूटर/प्रेशर हार्न निकाले गये है।
इन्दौर यातायात पुलिस, आम
जनता से अपील करती है कि ऐसे वाहन चालक जो अवैधानिक रूप से हूटर/प्रेशर हार्न का
उपयोग कर रहे है तत्काल हटा ले एवं यातायात नियमों का पालन करें वं पुलिस की
कार्यवाही से बचें।
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