इन्दौर-दिनांक
07 मई 2018-शहर में अपराध नियत्रंण हेतु अवैध हथियारों की
खरीद/फरोखत, परिवहन व उनके विनिर्माण को रोकने के लिये तथा
ऐसे कृत्यों में लिप्त आरोंपियों की धरपकड़ कर उन पर विधिसंगत कार्यवाही करने हेतु
पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर पुलिस को
निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशो के पालन में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) मो.
युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (क्राइम) श्री अमरेन्द्र
सिंह के द्वारा क्राईम ब्रांच की एक टीम को इस बिन्दु पर योजनाबद्ध तरीके से
कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।
क्राईम ब्रांच की टीम को इस कड़ी मे कार्यवाही
के दौरान सूचना मिली थी कि परदेशीपुरा थाना क्षेत्र मे सुगनी देवी ग्राउण्ड के पास
एक व्यक्ति अवैध रुप से कमर मे एक पिस्टल रखे घूम रहा है। उक्त सूचना पर क्राईम
ब्रांच एवं थाना परदेशीपुरा पुलिस व्दारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुये
मुताबिक सूचना के मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को पकडा, जिसने पूछताछ पर
अपना नाम विशाल उर्फ कालू पिता स्व. राजू पंछी राठौर उम्र 24 साल निवासी 127
आदर्श बिजासन नगर परदेशीपुरा इंदौर का होना बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी
कमर मे बाँयी तरफ पेन्ट के नीचे जेब में एक देशी पिस्टल रखी मिली जिसमें एक कारतूस
भरा हुआ था । आरोपी से अवैध हथियार के संबंध में लाईसेंस तलब किये जोन पर आरोपी ने
लायसेस होने से इंकार किया। आरोपी विशाल का कृत्य धारा 25,27 भादवि का पाये
जाने से आरोपी को पकड़ा जाकर उसे थाना पुलिस थाना परदेशीपुरा पुलिस के सुपुर्द किया
गया है, जिस पर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रं. 230/17 धारा 25,27
आर्मस एक्ट का अपराध पंजीबध्द किया जाकर विवेचना में लिया गया है।
आरोपी विशाल उर्फ कालू पंछी ने बताया कि वह
मूलतः परदेशीपुरा थाना क्षेत्र इन्दौर का ही रहने वाला है तथा सुभाष नगर चौराहे पर
पान की दुकान लगाता है। आरोपी विशाल ने बताया कि वह पूर्व मे भी कई बार थाना
परदेशीपुरा की कार्यवाही में जेल मे निरूद्ध किया जा चुका है। आरोपी कालू पंछी पर
एक दर्जन के आस-पास अपराध पंजीबध्द है जो कि लडाई-झगड़े व आर्म्स एक्ट आदि जैसे
विभिन्न प्रकार के है।
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