Saturday, May 5, 2018

v क्राईम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में रायपुर सेंट्रल जेल से पेरोल से फरार अंर्तराज्यीय गांजा तस्कर, अवैध देसी कट्टे के साथ धराया । v आरोपी सेंट्रल जेल जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से पिछले 6 महीनो से पेरोल से चल रहा था फरार । v आरोपी को गांजे की तस्करी करने के अपराध मे 10 साल की हुई थी सजा, पेरोल से फरार होने के बाद इंदौर के खजराना क्षेत्र में पहचान छुपाकर रह रहा था आरोपी । v उड़ीसा राज्य से गाँजा लाकर बेचता था छत्तीसगढ़ एवं मध्य-प्रदेश में।



इन्दौर- दिनांक 05 मई 2018- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर) श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध नियंत्रण हेतु, मादक पदार्थो की गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं अन्य प्रकार के आपराधिक कृत्यों में लिप्त आरोपियों की पतारसी कर उन्हें गिरफ्तार करने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय), इन्दौर श्री मो. युसूफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच, इन्दौर श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीमों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिए गए।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर थाना जूनी इंदौर क्षेत्र में घूम रहा है। उक्त सूचना तत्काल क्राईम ब्रांच इंदौर एवं थाना जूनी इंदौर की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी रईस शाह को जूनी इंदौर थाना क्षेत्र से घेरा-बंदी कर पकड़ा गया जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्‌टा बरामद किया गया। आरोपी रईस शाह के विषय में क्राईम ब्रांच की टीम को सूचना संकलित करने पर यह भी ज्ञात हुआ था कि वह अवैध रूप से गांजा तस्करी के मामले में सेंट्रल जेल रायपुर (छत्तीसगढ़) मे 10 साल की सजा के लिये निरूद्ध किया गया था लेकिन वह पेरोल पर जेल से बाहर आने के बाद से फरार हो गया था। 
आरोपी रईस पिता नसीब शाह उम्र 40 वर्ष निवासी मंडी रोड कन्नौद जिला देवास ने बताया कि वह गांजे की तस्करी के मामले में माननीय न्यायालय के आदेश से दोषी पाये जाने पर 10 साल की सजा के लिये सेंट्रल जेल रायपुर (छत्तीसगढ़) में निरूद्ध किया गया था। सजा के दौरान, दो साल सजा काटने के बाद आरोपी रईस की पारिवारिक समस्याओं के चलते अक्टूबर 2017 में  आरोपी की 13 दिन के लिये पेरोल मंजूर की गई थी, लेकिन पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद आरोपी की पैरोल समाप्त होने के बाद भी वो वापस जेल नहीं लौटा तथा पेरोल से ही फरार हो गया था। आरोपी आरोपी रईस जेल से फरार होने के बाद शुरूआत में महाराष्ट्र के शिर्डी, शिंगनापुर व चांदा आदि जगहों तथा बाद मे मध्य प्रदेश मे इंदौर, कन्नोद व देवास क्षेत्र में छुपकर फरारी काट रहा था, आरोपी रईस ने बताया कि वह थाना खजराना क्षेत्र में मकान बनाकर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था।    
                आरोपी रईस शाह एक अंर्तराज्यीय गाँजा तस्कर है। आरोपी रईस शाह को उसके अन्य 6 साथियों के साथ वर्ष 2015 मे छत्तीसगढ़ राज्य कि थाना सरायपाली पुलिस जिला महासमुंद द्वारा 70 किलो अवैध गांजे के साथ छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य के बॉर्डर से पकड़ा गया था। आरोपी रईस एवं उसके साथीगण, अवैध गाँजा उड़ीसा राज्य से बड़ी मात्रा में लेकर छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश में बेचने के लिए ला रहे थे जिस दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर वो पकड़े गए थे। थाना सरायपाली पुलिस जिला महासमुंद द्वारा रईस व उसके अन्य 6 साथियों के विरुद्ध एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी थी, जिसमे आरोपी रईस को सरायपाली कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई थी ।
आरोपी रईस शाह पहले भी 32 किलो गांजे के साथ कन्नोद पुलिस द्वारा पकड़ा जा चुका है जिसमे रईस को माननीय न्यायालय से 2 साल की सजा भी हुई थी सजा काटने के बाद आरोपी रईस ने पुनः कन्नोद शहर के आस-पास अवैध गाँजा सप्लाई करना शुरू कर दिया था। आरोपी बड़े स्तर पर अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर बन चुका था लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यवाही में वह पकड़ा गया था। आरोपी रईस शाह, कन्नोद नगर मे पहले कसाई का काम करता था लेकिन जल्दी अमीर बनने की लालच में वह गाँजा बेचने लगा था। आरोपी रईस पेरोल से फरार होने के बाद फरारी काटने के लिए एक अवैध देद्गाी कट्ट भी अपने साथ में रखता था जिसकी सूचना क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम को प्राप्त होने पर, आरोपी रईस को फरारी के दौरान ही मय अवैध हथियार के थाना जूनी इंदौर क्षेत्र से धरदबोचा गया। थाना जूनी इंदौर पर आरोपी रईस शाह के विरूद्ध अपराध क्र 216/18 धारा 25 आम््‌र्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। आरोपी रईस के सेंट्रल जेल रायपुर से पेरोल पर से फरार होने के विषय में छत्तीसगढ़पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। आरोपी से उसके साथ जुडे़ अन्य गांजा तस्करों एवं जप्त किये गये देशी कट्‌टे की खरीद-फरोखत आदि के विषय में विस्तृत पूछताछ की जाकर अन्य लोगों की संलिप्तता उजागर होने पर उनके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।



No comments:

Post a Comment