Saturday, May 12, 2018

चार माह की बच्ची से दुस्कर्म कर हत्या करनें वालें आरोपी को, मात्र तीन सप्ताह मे कार्यवाही कर मृत्युदंड की सजा सुनाई गयी।




इन्दौर- दिनांक 12 मई 2018- पुलिस थाना सराफा पर दिनांक 20.04.18 को सुनिल नाम के व्यक्ति द्वारा उपस्थित होकर बताया कि दिनांक 19.04.18 को रात को मै मेरी पत्नि सोनूबाई एवं परिवार के अन्य सदस्य प्रतिदिन के अनुसार खाना खाकर अपनें बच्चों के साथ राजवाडा के पास स्थित ओटलें पर सो रहें थें। जब मेरी पत्नि सोंनू बाई सुबह 05.00 उठी और उसनें देखा की उसकी तीन चार माह की बच्ची जो हमारे बीच मे सो रही थी, वह वहा पर नही थी उसकी तलाश आसपास की गई पर वह नही मिली। उक्त सूचना पर पुलिस थाना सराफा पर अपराध क्र 50/18 धारा 363 का पंजीबद्ध कर विवेंचना मे लिया गया। पुलिस टीम द्वारा बच्ची की तलाश की जा रही थी तब पुलिस थाना एमजी रोड पर को सूचना प्राप्त हुई कि राजवाडा क्षेत्र स्थित श्रीनाथ पैलेस के बेसमेंट मे तीन चार माह की बच्ची का शव पडा हैं, इस पर पुलिस थाना एमजी रोड पर मर्ग क्र 15/18 दिनांक 20.04.18 को दर्ज किया गया। जांच के दौरान पता चला की जिस बच्ची का शव मिला है वह सुनील की है। जिसके गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना सराफा पर दर्ज की गईथी।
                अपराध की गंभीरता को देखतें हुए पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा थाना प्रभारी भवंरकुआं श्री शिवपाल सिंह कुशवाह के नेतृत्व मे पुलिस दल का गठन किया गया जिसमें उपनि थाना रावजी बाजार प्रतिक शर्मा, उपनि महिला थाना मनीषा दांगी, उपनि थाना एमजी रोड विजेंद्र सिंह, उपनि बुदेंलसिंह सुनेरिया, सउनि थाना भवंरकुआ रविराज बैस को सम्मिलित कर विवेचना के लिए लगाया गया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करतें हुए राजवाडा क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखनें पर ज्ञात हुआं कि दिनांक 20.04.18 प्रातः 04.00 से 05.00 के बीच मे एक व्यक्ति सायकिल से राजवाडा  पर आता है और क्षेत्र मे स्थित ओटलें पर सो रहे लोगो के बीच मे से एक बच्ची को उठाता है व उक हाथ से सायकिल व एक हाथ मे बच्ची को ले जाता है। पुलिस टीम द्वारा उक्त फुटेज बच्ची की मां को दिखानें पर व्यक्ति की पहचान नवीन उर्फ अजय पिता दत्ताजीराव गाडके निवासी 26 साउथ गाडरवाडा के रूप मे हूई। पुलिस टीम द्वारा आरोपी नवीन को 20.04.18 की रात्री को गिरफ्तार कर, उक्त घटना को प्रमाणित करनें वाले प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य कासंकलन किया जाकर मात्र 7 दिनों मे आरोपी नवीन के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2) (
जे)(आई)(के)  376(क) 302, 201 भादवि और पास्कों उक्ट की धारा 5/6 के अंतगर्त अभियोग पत्र माननिय विशेष सत्र न्यायालय श्रीमति वर्षा शर्मा मेडम के न्यायालय मे गवाहो की सुची के प्रस्तुत किया गया। सभी गवाहो व अंतिम बहस सुनी जाकर आज दिनांक 12.05.18 को दोपहर 01 बजें माननिय विशेष सत्र न्यायालय श्रीमति वर्षा शर्मा मेडम द्वारा सजा सुनाते हुए आरोपी को धारा 363 भादवि मे 05 वर्ष का कारावास व 5000 का अर्थदंड, धारा 376(क) भादवि मे 7 वर्ष का कारावास व 5000 का अर्थ दंड, धारा 5(एम)(आई)/6 लैगिंग अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 मे आजीवन कारावास व 5000 का अर्थदंड। धारा 376(क) भादवि मे मृत्युदंड एवं धारा 302 भादवि मे मृत्यु दंड व 5000 रूपयें का जुर्माना, धारा 201 मे 5 वर्ष के सश्रम के कारावास व 5000 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।
                उक्त प्रकरण संभवत देश का ऐसा पहला प्रकरण है जिसमे इतनी कम उम्र की बच्ची  के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कारित की गई जिसकी सुनवाई माननिय विशेष सत्र न्यायालय श्रीमति वर्षा शर्मा मेडम द्वारा प्रथम दिवस से लेकरअंतिम दिवस तक प्रतिदिन की जाकर मात्र 13 दिन मे संपुर्ण प्रकरण का विचारण पुर्ण कर प्रकरण मे निर्णय प्रारित किया गया।

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