·
इन्दौर-दिनांक
29 मई 2018-उप पुलिस महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर शहर में पंजीबध्द अपराधों में फरार चल रहे
आरोपियों व इनामी बदमाशो की धरपकड़ हेतु विशेष प्रयास कर, प्रभावी
कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिस पर पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री
मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमरेन्द्रसिहं
व्दारा क्राईम ब्रांच की टीमों को ऐसे फरार व इनामी बदमाशों की धरपकड हेतु
योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित
किया था ।
इसी तारतम्य में क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस
द्वारा फरार चल रहे आरोपियों की पतारसी हेतु लगातार प्रयास किये तथा उनकी पतारसी
हेतु सघन सम्पर्क सूत्र स्थापित किया, जिसके चलते दिनांक 27.05.18 को ज्ञात हुआ
कि थाना परदेशीपुरा के अप.क्र. 186/18
धारा 302,34 भादवि में फरार चल रहा आरोपी शरद गुरु महेश्वर
में छुपा हुआ है। उक्त जानकारी के आधार पर क्राईम ब्रांच की पुलिस टीमने त्वरित
कार्यवाही करते हुए महेश्वर जाकर आरोपी शरद गुरु की तलाद्गा की तो आरोपी का इन्दौर
तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई। क्राईम ब्रांच की टीम तुरंत महेद्गवर से रवाना
होकर इन्दौर पहुंची एवं थाना परदेशीपुरा पुलिस के साथ मुखबिर की सूचना पर आरोपी
शरद गुरू को एमआर-4 रोड पर घेराबंदी कर पकडा गया।
सम्पूर्ण मामला थाना परदेशीपुरा
क्षेत्र का है,
जहा बीते माह 7 अप्रेल को आरोपी शरद गुरु ने अपने
साथियों रितुराज व गोलू साथ मिलकर
दिनदहाडे बीच चौराहे पर विशाल गावडे की गोली मार हत्या करवा दी थी, जिसके
बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई थी। आरोपी शरद गुरु के साथियों को थाना परदेशीपुरा
पुलिस ने घटना के बाद तुरंत ही पकड लिया था, किन्तु शातिर
आरोपी शरद गुरु घटना को अंजाम देने के बाद वहा से फरार हो गया था तथा लगातार छुपकर
गिरफ्तारी से बचता रहा।
कई
सालों पहले दो पक्षों के बीच व्यावसायिक विवाद से शुरु हुआ ये मामला बडा नरसंहार
बन चुका है। सालों पहले आरोपी शरद गुरु के छोटे भाई रितुराज ने मृतक विशाल गावडे
के छोटे भाई आनन्द की व्यावसायिक विवाद के चलते हत्या कर दी थी, जिसकी
वजह से विशालगावडे, रितुराज व उसके परिवार से रंजिश रखे हुआ था तथा
दोनों पक्षों में आये दिन टकरार होती रहती थी। इसी के चलते एक दिन आरोपी शरद गुरु
के पक्षधर रुपसिहं की विशाल गावडे ने कुलकर्णी के भट्टे में हत्या कर दी, जिसके
बाद आरोपी शरद गुरु ने विशाल गावडे को जान से मारने की ठान ली थी जिसके चलते आरोपी
शरद गुरु पूर्व में भी कुछ सालों पहले मृतक विशाल गावडे को जान से मारने की कोशिश
कर चुका है जिसके कारण आरोपी शरद गुरु के खिलाफ थाना एमआईजी अन्तर्गत सन् 2006
में धारा 307 भादवि का मुकदमा कायम किया गया था। जिसके बाद
उसी साल सन् 2006 में ही अपने अपने साथियों राजू भांजा, सतीश चौधरी व
सुन्नु, राजेश, पिन्टू के साथ मिलकर दोहरा हत्याकाण्ड कारित कर
चुका है, जिसके आरोप में आरोपियों के खिलाफ थाना एमजी रोड पर धारा 302,34
भादवि का मुकदमा कायम किया गया था तथा आरोपी तथा उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल
भेज दिया था। उक्त प्रकरण में आरोपी करीबन 5 साल से अधिक
जेल की कैद काट चुका है तथा वर्तमान में यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से
आरोपी जमानत पर बाहर था। पुलिस पूछताछ में आरोपीशरद खोबरागढे पिता सुरेन्द्र
खोबरागडे उम्र 40 साल नि. 217 बी सुन्दर नगर
मैन सुखलिया इंदौर ने बताया कि, वह मूल रुप से महाराष्ट्रीयन है तथा
वर्तमान में सुखलिया क्षेत्र में परिवार
सहित रहता है और प्रापर्टी ब्रोकर का काम करता है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार
किया कि घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था तथा फरारी के दौरान
अधिकांश समय राजस्थान, उज्जैन व महेश्वर में छुपता रहा।
क्राईम ब्रांच द्वारा आरोपी शरद गुरु को
कार्यवाही हेतु थाना परदेशीपुरा के सुपुर्द कर दिया गया है, जहा आरोपी की
अपराध में गिरफ्तारी ली जाकर आगे और पूछताछ की जावेगी। संभंवतः कई ओर विवेचना
उपयोगी जानाकारी मिल सकेगी तथा आरोपी से फरारी के दौरान किन किन लोगों का सहयोग
रहा इस संबंध में पूछताछ की जावेगी ।
No comments:
Post a Comment