इन्दौर-दिनांक 17 मार्च 2018- पुलिस थाना मल्हारगंज पर निम्नलिखित वाहन 25 पुलिस एक्ट के तहत लावारिस हालत में जप्त किये गये थे और इनके मालिकों की पतारसी के हरसंभव प्रयास किये गये। तत्पश्चात् जप्तशुदा वाहनों के प्रकरणों की डायरियां माननीय एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिस पर मान. न्यायालय द्वारा नियामानुसार विज्ञप्ति की कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया है। जिसके पालन में उक्त जप्तशुदा वाहनों के वाहन मालिकों को विज्ञप्ति के द्वारा सूचित किया जाना है।
अतः संबंधित वाहनों के वाहन मालिकों द्वारा छः माह की अवधि में विधिवत वाहन के मालिकाना हक का दावा प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा वाहन मालिकों को वाहन सुपुर्दगीनामें पर प्रदान किया जा सकें। यदि छः माह की अवधि में कोई भी वाहन मालिक जप्तशुदा वाहनों के संबंध में दावा प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नही होता है तो माननीय एसडीएम न्यायालय, इंदौर द्वारा उक्त जप्तशुदा वाहनों की नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करायी जायेगी।
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