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इन्दौर-दिनांक
28 अक्टूबर 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर (शहर)
श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इंदौर शहर में हो रही आपराधिक गतिविधियों चोरी,
नकबजनी
की वारदातों पर अंकुश लगाने व इनमें संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध कड़ी व प्रभावी
कार्यवाही करने के लिये इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशो के
तारतम्य में पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर मो. युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेन्द्रसिहं (क्राइम ब्रांच) इंदौर द्वारा क्राइम ब्रांच
की टीमों को ऐसी प्रत्येक आपराधिक गतिविधि में लिप्त अपराधियों पर शिकंजा कसने के
लिये योजनाबद्ध तरीके से समुचित कार्यवाही करने हेतु लगाया गया।
दिनांक 28.10.17 को क्राईम
ब्रांच इंदौर को मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि भंवरकुआ थाना क्षेत्र में कुछ
बदमाश मिलकर चोरी की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना की सत्यता की जांच व अपराधियों
के खिलाफ कार्यवाही हेतु क्राईम ब्रांच की टीम, भंवरकुआ थाने की
टीम को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंची, तो वहां पर से 4
संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जिनसे नाम पता पूछने पर उन्होने अपने
नाम 1.साबिर पिता नियाज मोहम्मद उम्र 40 साल निवासी
शंकरसेठ के मकान के पास गोकुलगंज, महू इन्दौर, 2 .अखतर पिता
अब्दुल हनिफ उम्र 40 साल नि. दिलीप कौशल का मकान जोशी मोहल्ला महू इंदौर, 3,.वहिद
पिता साहिद अली उम्र 37 साल निवासी रेंजर साहब की होटल के पीछे
मुन्नाभाई का मकान खजराना इंदौर तथा 4 नावेद खान पिता हबीब खान उम्र 19
साल नि.116/2 जूना रिसाला इंदौर का होना बताया। आरोपीगणों
से पुलिस द्वारा विस्तृत पूछताछ में कई आपराधिक घटनाओं का खुलासा हुआ जिनमें इंदौर
शहर में हुई मोबाईल चोरियां, जेबकटी
शामिल है जिनकी पुष्टि सदर बाजार, भंवरकुआ थानों में पंजीबद्ध हुए
प्रकरणों से की जा चुकी है ।पुलिस पुछताछ में आरोपी .साबिर पिता नियाज मोहम्मद ने
दिनांक 11.10.17 को भंवरकुआ थाना अन्तर्गत आईबस यात्री के जेब
से एक लाख रुपये नगदी की चोरी भी कबूल की। साबिर ने बताया कि उक्त दिनांक को साबिर
अपने साथी वहीद, अखतर व सद्दू को साथ लेकर महू से इदौंर पहूचा
था। जेबकटी की वारदात को अंजाम देने के लिए वह अपने साथियों के साथ सिटी बस व आई
बसों में सफर करने लगा। इसी दौरान भंवरकुऑ से बैठे यात्री की जेब से 1
लाख रुपये अपने साथियों के साथ मिलकर निकाल लिए थे। जिस पर आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना भंवरकुऑ पर अप
क्र. 565/17 धारा 379 भादवि का अपराध
पंजीबद्ध है, इसमें आरोपियों के कब्जे से 78
हजार नगद रुपये बरामद किये जा चुके है।
पूछताछ में साबिर ने यह भी कबूल किया कि. शहर
में सिटी बस, आई बस यात्रियों
के साथ हो रही जेबकटी व चोरी की अधिकांश वारदातें उसने अपने साथी वहिद, अखतर
व सद्दू के साथ मिलकर की है। जेबकटी के दौरान साबिर मुखय भूमिका अदा करता था व
उसके साथी बसों में सफर कर रहे यात्री के साथ भीड का फायदा उठाकर धक्का-मुक्की
करने लग जाते थे, इसी दरमियान साबिर मौका पाकर यात्री की जेबकाट
लेता था, बाद वह अपने साथियों के साथ चोरी किये रुपयों का बटवारा कर लेता था।
ये सभी आरोपी 3-4 साल से लगातार जेबकटी की वारदातों को अंजाम दे
रहे थे। जेबकटी की घटनाओं में शामिल साबिर व उसके अन्य साथी अखतर, वहिद
व सद्दू महू निवासी है इस कारण सभी में काफी पुरानी जान पहचान व मित्रता है, जिस कारण ये शुरु से चोरी जेबकटी की
वारदातों को साथ में करते आ रहे थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पूर्व में
सभी आरोपियों ने वारदातें करना बंद कर दी थी, किन्तु 3-4
साल से पुनः सक्रिय हो गये थे। आरोपियों द्वारा की गई जेबकटी व अन्य घटनाओं के
संबंध में पंजीबद्ध प्रकरणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।
गैंग
के अन्य सदस्य नवेद खान पिता हबीब खान ने पूछताछ में मोबाईल चोरी की कई वारदातों
को स्वीकार किया है। आरोपी नवेद मोबाईल चोरी की घटना अपने साथी सोहेल के साथ मिलकर
करता था तथा घटना को कारित करने के बाद वह अपने साथी सोहेल के साथ दिल्ली व अन्य
बडे शहरों में जाकर चोरी के मोबाईल फोन को सस्ते दामों में बेच देता था। आरोपी
नवेद के कब्जे से 2 मोबाईल फोन भी जप्तकिये गये है, उक्त
दोनों मोबाईल फोन थाना सदर बाजार क्षेत्र अन्तर्गत चोरी हुए थे, जिसमें
थाना सदर बाजार पर अप क्र. 287/17, 288/17 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध
हुए है। उक्त अपराध में नवेद का साथी सोहेल भी शामिल था जो अभी फरार चल रहा है।
आरोपी नवेद खान के खिलाफ थाना सदर बाजार में पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है जिसमें
अप क्र. 374/14 धारा 324,294,506,34 भादवि,
421/14 धारा 354 भादवि व पास्को एक्ट की धारा 7/8, अप
क्र. 168/16 धारा 324,294,506,34 भादवि की थाने
से पुष्टि की गई है।
इसी प्रकार क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने थाना
पलासिया अन्तर्गत पंजीबद्ध अपराध क्र. 208/17 धारा 379 भादवि में फरार
चल रहे आरोपी मुकेश ऊर्फ गोलू पिता ओंकारलाल निवासी कुलकर्णी का भट्टा इंदौर को भी
धरदबोचा, जिसके कब्जे से चोरी की गई सोने की अंगुठिया भी बरामद की गई है।
आरोपी मुकेद्गा को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना पलासिया के सुपुर्द
किया गया ।
प्रकरण के सभी आरोपियों से इंदौर शहर में घटित
अन्य अपराधों व उनमें शामिल आरोपियों तथा इनके अन्य साथियों के बारे में विस्तृत
पूछताछ की जा रही है, संभावना हैकि आरोपीगणों की शहर में घटित कई
अपराधों में संलग्नता की पुष्टि हो सकेगी ।
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