इन्दौर-दिनांक
06 जुलाई 2017- पुलिस उप महानिरीक्षक श्री
हरिनारायणचारी मिश्र इंदौर शहर इंदौर द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर अवैधानिक
कार्यवाही करने वालों के विरूद्ध प्रभावी
कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस
अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन मे कार्यवाही करते हुए, पुलिस
थाना तुकोगंज द्वारा फर्जी एग्रीमेंट कर गेहूं खरीदकर, उन्हे पैसा नहीं
देकर उनसे करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले धोखेबाज आरोपी को पकड़ने में महत्वपूर्ण
सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस थाना तुकोगंज पर दिनांक 18.04.17 को
आवेदक पाटनी ट्रेडर्स के पवन कुमार पाटनी जावरा रतलाम व्दारा एक शिकयत पत्र दिया
गया था। जिसकी जांच के दौरान पाया गया कि सुपरमेट ट्रेडविंग कंपनी लिमिटेड 315
डी.एम. टावर इन्दौर के मालिक अशोक चटर्जी व्दारा गेहू खरीदने का एग्रीमेंट कर
एडवांस चेक का झांसा देकर हजारो क्विन्टल गेहू की अफरा तफरी की गई है। उपरोक्त
जांच पर से पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा अपराध धारा 420 भादवि. का
पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान त्वरित
कार्यवाही कर आरोपी, सुपरमेट ट्रेडविंग कंपनी लिमिटेड 315
डी.एम. टावर इन्दौर के मालिक अशोक चटर्जी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया
गया जहां से आरोपी का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त कर इससे पूछताछ की जा रही है।
पूछताछ
पर पता चला कि आरोपी ने पाटनी ट्रेडर्स जावरा के पवन कुमार पाटनी से 1544
क्वि.गेहू, आदित्य ट्रेडर्स सोनकच्छ के संतोष कुमार नामदेव
से 2764 क्वि.गेहू, ग्रेन मर्चेन्ट के जितेन्द्र सेठी से 800
क्वि. गेहूं, अर्जुन ट्रेडर्स देपालपुर के मलखानसिंह से 200
क्वि., सुमित ट्रेडिंग कंपनी के सुमित खटोड से 500 क्वि. गेहू
खरीदने का एग्रीमेंट कर उन्हे एडवांस के रूप मे चेक देकर गेहू की अफरा तफरी कर
करोडो रूपये की धोखाधडी की गई है। आरोपी काफी चुस्त व चालाक प्रवृत्ति का है,
जो
लोगों को झासे में लेकर, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस
द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिसमें अन्य लोगों के साथ की गयी
धोखाधड़ी के खुलासे होने की भी संभावना है।
उक्त शातिर धोखेबाज का पर्दाफाश कर, इसे
पकड़ने मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तुकोगंज श्री राजकुमार
यादव व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।
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