Friday, June 2, 2017

बिना सूचना किराएदार रखने वालें मकान मालिक पर धारा 188 भादवि की कार्यवाही



इन्दौर-दिनांक 02 जून 2017-थाना तुकोगंज क्षैत्रांतर्गत दिनांक 22.05.2017 को पंचम की फेल मे युवती की हत्या हुई थी। वह युवती तथा हत्यारा किराए के मकान में रहते थे, जिसकी सूचना मकान मालिक द्वारा पुलिसथाने पर नहीं दी गई थी। जिस पर पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा मकान मालिक पर 188 की कार्यवाही की गयी है।

उक्त घटना दिनांक 22.05.2017 को आरोपी गोलू द्वारा मोनू उर्फ युवतीकला निवासी 355 पंचम की फेल की हत्या कर शव को जलाने की घटना की गई थी। जिसमे मृतिका पूर्व मे जिस कंपनी मे काम करती थी, उसी कंपनी के टीम लीडर गोलू पिता सखराम झिल्ले द्वारा मृतिका के कमरे पर जाकर मृतिका मोनू उर्फ युवतीकला से जबरजस्ती करने का प्रयास किया था, जिसका मृतिका द्वारा विरोध करने पर मोनू ने गुस्से मे आकर वही रखे सब्जी काटने के चाकू से वार कर, मृतिका की हत्या कर दी थी तथा साक्ष्य को छिपाने की दृष्टि से बिस्तर पर आग लगा दी थी। पुलिस द्वारा प्रकरण का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की जॉच मे पाया गया कि मकान नम्बर 355 पंचम की फेल इंदौर के मालिक मनोज पिता रामप्रसाद रमनवाल (22) निवासी 355 पंचम की फेल इंदौर के द्वारा किरायेदार की सूचना ना देकर जिला दंडाधिकारी इंदौर के आदेश की अव्हेलना की गयी। जिस पर पुलिस थाना तुकोगजं द्वारा मकान मालिक मनोज के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत कार्यवाही की जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

No comments:

Post a Comment