इन्दौर-दिनांक
24 जून 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा इन्दौर शहर व आसपास के क्षेत्रों में चल रहे, सट्टे
एवं जुऑ पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के तारतम्य
में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रॉच श्री अमरेन्द्र सिह द्वारा उप पुलिस अधीक्षक
क्राईम ब्रॉच एवं थाना प्रभारी क्राईम ब्रॉच को सट्टा एवं जुऑ पर प्रभावी
कार्यवाही करने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
उक्त निर्देश पर
क्राईम ब्रांच द्वारा सट्टे व जुए पर कार्यवाही करने के लिये पुलिस टीम का गठन कर
निर्देश दिये गये। पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुए कि इंदौर शहर के बाहर ग्रामीण
क्षेत्र में सट्टे एवं जुऑॅ की अवैध गतिविधिया संचालित हो रही है। अपराध शाखा एवं
थाना हीरानगर द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए आरोपी 1. अमरजीत पिता
संतोष सिंह उम्र 50 साल नि. 9/06 विजय नगर इंदौर,
2. शैलेन्द्र
पिता ब्रदीनाथ चौकसे उम्र 47 साल पता कारस देव नगर हीरा नगर इंदौर,
3. राजेन्द्र
पिता बालचंद्रजायसवाल 146/10 उम्र 50 साल नि. 146/10 नंदा नगर परदेशीपुरा इंदौर, 4. मुकेश
पिता नन्ने सिंह चौहान उम्र 41 साल नि. 904/9 नंदा नगर इंदौर,
5. मनोज
सावले पिता प्रभाकर सावले उम्र 38 साल नि. इंदौर, 6. सुधीर
पिता शंकर लाल दुबे उम्र 42 साल नि. 877/6 ओम विहार
एयरपोर्ट रोड इंदौर को पुलिस टीम द्वारा जुए के अड्डे से 41,000
रुपये, 08 मोबाइल एवं तीन ताश की गड़डी मौके से जप्त किये गये। उक्त आरोपीगण
फ्लैट मालिक मुकेश बुंदेला नि. बजरंग कॉलोनी के फ्लैट पर जुआं खेलते पकड़े गए है।
सभी आरोपी प्रोपर्टी बोक्रर एवं आरोपी
राजेन्द्र पिता बालचंद्र जायसवाल जो कि पूर्व में थाना खजराना में गणेशपुरी सट्टा
संचालित करते हुए पकड़ा जा चुका है। जिस पर थाना खजराना में भी सट्टटा की कार्यवाही
की गई है। उक्त फ्लैट 301 खुशबू एवेन्यू हीरानगर थाना क्षेत्र
में आता है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से पुछताछ की जाकर पता लगाया जा रहा है कि
आरोपियों ने उक्त फ्लैट मुकेश बुंदेला जुआं खेलने के लिए लिया हैं, या फिर मुकेश बुंदेला स्वयं अपने फ्लैट
पर जुआं संचालित करवाता है। पता चलने पर फ्लैट मालिक के खिलाफ भी उचित एंव वैधानिक
कार्यवाही की जावेगी ।
शहर में चल रहे अवैध जुएं एवं सट्टे की
गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर इस तरह की
कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी ।
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