अवैध
विस्फोट एवं ज्वलनशिल पदार्थो की फैक्ट्री पर पुलिस थाना बाणगंगा का छापा,
950
कार्टून अवैध फटाखे एवं फटाखा बनाने की सामग्री जप्त
इन्दौर-दिनांक
23 अप्रेल 2017-उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
हरिनारायणा चारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अवैध फटाखों
एवं ज्वलनशील पदार्थो के अवैध संग्रहण करने वालों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही
के अन्तर्गत पुलिस थाना बाणगंगा सांवेर रोड पर विस्फोटक एवं ज्वलनशिल पदार्थो के
अवैध संग्रहण करने वाली एक फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही कर भारी मात्रा में अवैध
विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ सहित एक आरोपी को पकड़ा गया है।
पुलिस थाना बाणगंगा की टीम को सूचना प्राप्त
हुई थी कि सांवेर रोड पर विस्फोटक एवं ज्वलनशिल पदार्थो का अवैध भण्डारण हो रहा है
जिससे कोई जनहानी भी हो सकती है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम पहुंची तो ज्ञात हुआ कि
खेमा इंड्रस्ट्रीज स्थित परिसर मे सांवेर रोड किनारे ज्वलनशील एवं विस्फोटक
पदार्थो का अवैध संग्रहण है। इस पर खेमा इंड्रस्ट्रीज परिसर सांवेर पर, खेमा
खेमा इंड्रस्ट्रीज के मालिक विजय पिता भजनलाल खेमा मिलें तथा वहां दो भवनबने हुए
थे। सूचना से विजय खेमा को अवगत कराया तथा उनकी उपस्थिति मे पंचान के समक्ष उस भवन
का निरीक्षण करने पर, वहां पर विभिन्न प्रकार बारुद के पटाखो के
पैकेट रखे थे जिनकी संखया करीब 950 कार्टून थी, जिसमे विस्फोटक
पटाखे रखे पाये गये । भवन का अवलोकन करते लाईसेंस की शर्तो के अनुसार पटाखो के
पैकेट नही रखे थे तथा अग्नि रोधक सामग्री का अभाव पाया गया। इस प्रकार कई अन्य
अनियमिततायें पायी गयी, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना घटित होकर जनहानि
सम्भावित हो सकती है। इस प्रकार उक्त कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 की
धारा 9 (ख) का अपराध पाया गया । इसी प्रकार इसी भवन के पास एक अन्य भवन पाया
गया जिसका निरीक्षण करने पर उस भवन मे एल्युमिनियम का अत्यधिक ज्वलनशील व विस्फोटक
पावडर खुला रखा एवं 9 डिब्बे पैक रखे होना पाये गये तथा बेरियम
नाइट्रेट का पाउडर तथा पटाखा बनाने की सामग्री एवं करीब 5 बोरी मे भरे
सुतली बम जिनमे बारुब भरी थी रखे होना पाये गये। इस संबध मे विजय खेमा से इस भवन
मे इस भवन मे इन विस्फोटक एवं ज्वलशील सामग्री रखने का लाईसेंस एवं विस्फोटक पटाखे
बनाने का लाईसंस पूछते नही होना बताया। इस प्रकारआरोपी का कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884
की
धारा 9(ख) एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 एवं 5 पाया जाने से
आरोपी विजय पिता भजनलाल गिरा (खेमा) (47) निवासी 5 ट्रेजर टाउन
बिजलपुर इन्दौर को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया एवं समस्त सामग्री जप्त की जाकर
प्रकरण में विवेचना की जा रही है।
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