इन्दौर-दिनांक 21 फरवरी 2017- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य मे इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे बदमाश व अपराधियो के विरुद्ध सतत् कार्यवाही की जा रही है।
पुलिस थाना भवरकुआ का शातिर बदमाश धीरेंद्र उर्फ वीरेंद्र उर्फ खतम पिता राजनाथ बलाई निवासी राहुल गांधी नगर इंदौर क्षेत्र का कुखयात बदमाश होकर लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न प्रकार के अपराध विभिन्न थाना में पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस के द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबधात्मक कार्यवाही की गयी परन्तु इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नही आने पर बदमाश की अपराधिक गतिविधियो पर अंकुश लगाने हेतु तथा क्षेत्र मे लोक शान्ति बनाये रखने हेतु पुलिस थाना भंवरकुआ द्वारा आरोपी धीरेंद्र उर्फ वीरेंद्र उर्फ खतम के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रकरण अति. दण्डाधिकारी, इंदौर को भेजा गया जो अति. दण्डाधिकारी, इंदौर द्वारा आरोपी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत इंदौर शहर एवं शहर के सीमावर्ती जिलो से जिला बदर किया गया। उक्त आदेश की एक प्रति धीरेंद्र उर्फ वीरेंद्र उर्फ खतम को देकर तामील कराई गई।
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