इन्दौर-दिनांक
29 दिसम्बर 2016- आवेदक जगदीश पिता रामचन्द्र बडोदिया
द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणचारी मिश्र को स्वयं के साथ
हुई धोखाधड़ी के सबंध में शिकायती आवेदन पत्र दिया गया था। उक्त शिकायत पर उप पुलिस
महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा शीघ्र प्रकरण में जांच कर, उचित वैधानिक
कार्यवाही के निर्देश, क्राईम ब्रांच को दिये गये थे।
उक्त
निर्देश के तारतम्य में, जांच पर से क्राईम ब्रांच इंदौर द्वारा
प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई, तो विवेचना पर पाया गया कि अखिलेशपिता
गणेश मालवीय निवासी अल्कापुरी इंदौर एवं फैसल मसऊद पिता डां. एम.एन.अन्सारी निवासी
109, एच.बी. स्कीम नंबर 94 एच, आई.डी.ए. कालोनी,
तीन
इमली पानी की टंकी के पास इन्दौर द्वारा फरियादी जगदीश पिता रामचन्द्र बडौदिया
निवासी 105 सी स्पेशल गांधीनगर इन्दौर ने विगत चार माह के मध्य संपर्क कर आरोपी
अखिलेश ने आईआईटी मुम्बई से बीटेक की डिग्री प्राप्त करना एवं फैसल ने नैनोद मे
खुद के प्लाट होना बताया तथा आवेदक जगदीश को कूटरचित माननीय सर्वोच्य न्यायालय
दिल्ली के निर्णय की छायाप्रति दी जाकर अनावेदक अखिलेश कुमार को 9,87,60,322/
रूपये
माननीय सर्वोच्य न्यायालय के माध्यम से रिर्जव बैंक से मिलने का विश्वास दिलाकर
फैसल मसऊद के ग्राम नैनोद इन्दौर मे स्थित श्रीअखंडदीप के भूखण्ड क्रमांक 108
एवं 109 को 12 लाख रूपये मे आवेदक को विक्रय करने का अनुबंध
कराया जाकर षडयंत्रपूर्वक अनावेदकगणो द्धारा आवेदक से उसके यूनियन बैंक आँफ
इन्डिया के बैंक खाते के चैक के माध्यम से 9,50,000/ रूपये लेकर
आवेदक को न तो प्लाट दिया और न ही उनके द्धारा प्राप्त की गई राशि वापस की गई।
आरोपी अखिलेश मालवीय द्वारा फरियादी जगदीश को फैसल मसऊद के इंडसइंड बैंकशाखा ओल्ड
पलासिया इन्दौर के खाता क्र. 1000014136008 का चैक क्र. 286171
राशि 9,50,000/ रूपये का दिया था जो चैक भी बाउंस हो गया।
प्रकरण में आईआईटी मुम्बई की रजिस्ट्रड मेल
आईडी पर मेल के माध्यम से अनावेदक अखिलेश पिता गणेश मालवीय की वर्ष 2007
से 2011 तक की बीटेक की
डिग्री के संबंध मे तस्दीक कराते आरोपी अखिलेश द्धारा वहां से कोई बीटेक की डिग्री
हासिल नही किया जाना पाया गया। उक्त जानकारी के आधार पर प्रकरण में आरोपी अखिलेश
मालवीय को गिरफ्तार किया जाकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा नवीन फोटो कापी बंसी
ट्रेडर्स काम्पलेक्स के नौशाद से फर्जी आईआईटी मुम्बई से उपाधी प्राप्त करने की
डिग्री तैयार कराई गई थी जो नौशाद पिता इस्माईल खान निवासी मदीना नगर इंदौर के कम्प्यूटर में आज भी
फर्जी डिग्री सेव होना पाया गया, जिस पर उससे कम्प्यूटर जप्त कर नौशाद
को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया तथा डायमंड टाईपिंग वाले शफाकत हुसैन पिता ताहीर
अली निवासी सैफी नगर इंदौर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फर्जी निर्णय आदेश
तैयार कर अखिलेश को दिए गए थे जो उसके कम्प्यूटर में आज तक सेव होना पाया गया,
तो
उससे भी कम्प्यूटर सिस्टमजप्त कर शफाकत को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी अखिलेश द्वारा फर्जी डिग्री पर अध्यक्ष,
कुल
सचिव आदि के फर्जी हस्ताक्षर किए गए है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेशो पर
भी जज के फर्जी हस्ताक्षर कर अपने आपको आईआईटी मुम्बई से इंजिनियरिंग करना और
विदेश में जॉब करने से लगभग 9 करोड रुपए उसके बैंक खातो में जमा होकर
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरबीआई से वापस कराने के फर्जी निर्णय आदेश तैयार कर,
यह
लोगो को दिखाकर लाखो की ठगी करता था। पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर,
पुलिस
रिमांड मान. न्यायालय से लिया गया है, जिनसे प्रकरण में पूछताछ की जा रही है।
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