इन्दौर-दिनांक 04 नवम्बर
2016-क्राईम ब्रांच इन्दौर द्वारा
शेयर ट्र्रेडिंग में
इनवेस्ट एडवाईजरी के नाम
पर लोगो से
धोखाधडी पूर्वक राशि खातो
में जमा कराकर
उन्हे गलत एडवाईज
देकर लाखों रूपयें
का नुकसान पहुंचा
रहे चार आरोपियों
को गिरफतार करने
में महत्वपूर्ण सफलता
प्राप्त की है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम
ब्रांच इन्दौर द्वारा बताया
गया कि दुलाल
चन्द्र दत्ता निवासी सेरामपुर
जिला हुबली पश्चिम
बंगाल द्वारा दिनांक
1.11.16 को उप पुलिस
महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री
संतोष कुमार सिंह
के समक्ष में
जनसुनवाई के दौरान
एक आवेदन पत्र
प्रस्तुत कर इन्दौर
की इनवेस्टमेस्ट एडवाईजरी
फर्म केपिटल मार्स
के कर्ताधर्ताओं के
विरूद्व रूपयें 72,500-00 की राशि
प्राप्त कर उन्हे
शेयर ट्र्रेडिंग मे
गलत एडवाईज देकर
लगभग 10 लाख रूपयें
का नुकसान पहुंचा
कर धोखाधडी की
शिकायत की गई
थी। उक्त शिकायत
पर, उप पुलिस
महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा प्रकरण
की जांच कर
उचित वैधानिक कार्यवाही
करने के निर्देश
क्राईम ब्रांच कोदिये गये
थे।
क्राईम ब्रांच की टीम
द्वारा शिकायत जांच में
पाया गया कि
केपिटल मार्स इनवेस्ट एडवाईजरी
द्वारा अपनी वेबसाईट
में 303 ऑर्बिट मॉल का
पता लेख किया
गया है किन्तु
उस पते पर
कार्य नहीं करती
है, साथ ही
सेबी से जानकारी
प्राप्त करने पर
यह भी पाया
गया कि यह
फर्म इनवेस्ट एडवाईजरी
के तौर पर
सेबी से रजिस्टर्ड
भी नहीं है
और अपना व्यवसाय
कर रहीं है।
जांच में पाये
गये तथ्यों के
आधार पर पुलिस
थाना क्राईम ब्रांच
इन्दौर में धारा
419, 420 एवं 120-बी भादवि
का अपराध पंजीबद्व
कर विवेचना में
लिया गया।
विवेचना के दौरान
केपिटल मार्स के मालिक
सन्तोष पाटीदार पिता बद्रीलाल
पाटीदार को हिरासत
में लिया गया,
जिसने बताया कि
वह स्वयं राहुल
के नाम से
कॉलिंग कर आवेदक
को एक वर्ष
में 12 लाख रूपयें
कमाने का प्रलोभन
देकर स्वयं को
सेबी से रजिस्टर्ड
इनवेस्टमेन्ट एडवाईजरी होने की
बात कर स्वयं
के एसबीआई बचत
खाते में राशि
जमा कराकर धोखाधडी
करता था। इसके
केपिटल मार्स का आय.सी.आय.सी.आय.
बैंक में भी
खाता खोला गया
था। धोखाधडी की
राशि प्राप्त करने
हेतु अपने कर्मचारी
आकाश सेन के
आय.सी.आय.सी.आय.
बचत खाते का
भी उपयोगकिया गया
था।
केपिटल मार्स के कर्मचारी
अपना नाम बदल-बदल कर
एवं फोन नम्बर
बदल-बदल कर
लोगो को प्रलोभन
देकर राशि जमा
कराने के लिए
प्रेरित करते थे,
जिसके लिए आनन्द
शर्मा के नाम
का उपयोग करने
वाले शैलेन्द्र पिता
भगवान मुकाती निवासी
गोपुर कॉलोनी इन्दौर,
आकाश सेन पिता
राजेन्द्र सेन निवासी
गोपुर कॉलोनी इन्दौर
एवं कम्पनी के
कर्मचारी धीरज बेहरानी
पिता वासुदेव बेहरानी
निवासी खातीवाला टेंक इन्दौर
को गिरफतार किया
जाकर उनके द्वारा
प्रयुक्त किये जा
रहे मोबाईल फोन
इत्यादि बरामद करने में
महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की
है।
उल्लेखनीय
है कि, इन्दौर
में सेबी से
अनरजिस्टर्ड कई कम्पनियां
इनवेस्टमेन्ट एडवाईजरी के तौर
पर काम कर
रही है और
बाहर के लोगो
से लाखो रूपयें
की वसूली कर
रही है जिसकी
शिकायते आम तौर
पर क्राईम वॉच
और वरिष्ठ अधिकारियों
को प्राप्त हो
रही है, जिनके
विरूद्व भी इन्दौर
पुलिस द्वारा प्रभावी
कार्यवाही की जावेगी।
उक्त धोखाधड़ी करने वाले
आरोपियों को गिरफ्तार
करने में वरिष्ठ
अधिकारियों के मार्गदर्शन
में क्राईम ब्रांच
की टीम की
सराहनीय भूमिका रही।
No comments:
Post a Comment