Thursday, December 17, 2015

एनडीपीएस एक्ट में दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपयें का अर्थदण्ड


इन्दौर-दिनांक 17 दिसम्बर 2015-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण क्रं 06/2012 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपियों 1. शिवसिंह उर्फ सुरेश पिता भागीरथ (50) निवासी मालवीय नगर इन्दौर तथा 2. संजय धनोतिया पिता कैलाश धनोतिया (27) निवासी धान मण्डी, सुवासरा जिला मंदसौर को धारा 8/21 सी एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये दोनो आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गये।


            संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.02.2012 को तत्कालीन उप निरीक्षक पुलिस थाना एरोड्रम श्री पी.आर. पाटोलिया को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटर सायकल क्रं एमपी/43/एमएफ/9699 दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लेकर, तस्करी में बेचने के लिये किसी व्यक्ति को देने के लिये विघा पैलेस में आने वाले है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान पर दबिश दी गई तो, मुखबिर द्वारा बताये अनुसार उक्त नम्बर की मोटर सायकल पर दो व्यक्ति थे, जिनके के पास एक नीले कलर का बेग था। पुलिस द्वारा इन्हे पकड़कर पूछताछ की गई तो इन्होने अपना नाम शिवसिंह व संजय धनोतिया बताया, जिनकी तलाशी लेने पर इनके पास से बेग में रखी प्लास्टिक की थैली में रखी एक किलो 105 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर होना पायी गयी। उक्त ब्राउन शुगर को जप्त कर दोनो आरोपियों को धारा 8/21 सी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।


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