Friday, October 16, 2015

एनडीपीएस एक्ट में दो आरोपियों को 3-3 साल का कठोर कारावास एवं तीन-तीन हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर-दिनांक 16 अक्टूबर 2015-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 09/2013 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपियों अफजल खान पिता गुल खान (54) निवासी नौगांवा तह. अरनोद जिला प्रतापगढ राजस्थान तथा आरोपी जगदीश उर्फ जगराज पिता रमेश टेलर, (26) निवासी अरनोद तह. अरनोद जिला प्रतापगढ़ राजस्थान को धारा 8/21 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000-3000 रूपये के अर्थदण्डसे दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गये। 
 संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.02.2013 को तत्कालीन उप निरीक्षक केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो इन्दौर श्री हंसराज वामन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति जिनके नाम अफजल खान तथा जगदीश उर्फ जगराज है, अवैघ रूप से मादक पदार्थ हेरोईन लेकर गंगवाल बस स्टेण्ड पर आकर किसी अज्ञात तस्कर को देगें। उक्त सूचना पर सक्षम अधिकारी के साथ मय फोर्स के उक्त स्थान पर दबिश दी गई तो, मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के दो व्यक्ति वहां मिलें, जिनके पास से दो प्लास्टिक की थैली मिलीं जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास से प्लास्टिक की थैली में रखी 130 ग्राम अवैध हेरोईन होना पायी गयी। उक्त हेरोईन को जप्त कर दोनों आरोपियों को धारा 8/21 बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों  को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोईविशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

No comments:

Post a Comment