इन्दौर-दिनांक 13 सितम्बर 2015- पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती द्वारा पुलिस थाना सदरबाजार के हत्या के प्रकरण के घटना समय से फरार चल रहे आरोपियों, की गिरफ्तार करने के लिये सूचना देने वाले एवं गिरप्तार करवाने वाले को 10-10 हजार रूपयें ईनाम की उद्घोषणा की गई है-
पुलिस थाना सदरबाजार के अपराध क्रमांक 329/2015 धारा 302 भादवि के प्रकरण में फरार आरोपी 1. गफूर पिता मुबारिक निवासी जूनारिसाला इंदौर 2. फिरोज पिता नियाज निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी इंदौर 3. सिद्दीक पिता मो. इस्माईल निवासी जूनारिसाला इंदौर 4. छब्बु उर्फ शाबिर खान निवासी अली कॉलोनी खजराना इंदौर तथा 5. बब्बु उर्फ सुल्तान पिता चांद खा निवासी कादर कॉलोनी खजराना इंदौर द्वारा दिनांक 12.09.15 को मृतक शहजाद लाला निवासी रतलाम को जूनारिसाला में धारदार हथियारों एवं अग्नेय शस्त्रों से गोली मारकर हत्या कर दी थी एवं आरोपियान घटना समय से फरार हो गये है।
पुलिस थाना सदरबाजार के अपराध क्रमांक 329/2015 धारा 302 भादवि के प्रकरण में फरार आरोपी 1. गफूर पिता मुबारिक निवासी जूनारिसाला इंदौर 2. फिरोज पिता नियाज निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी इंदौर 3. सिद्दीक पिता मो. इस्माईल निवासी जूनारिसाला इंदौर 4. छब्बु उर्फ शाबिर खान निवासी अली कॉलोनी खजराना इंदौर तथा 5. बब्बु उर्फ सुल्तान पिता चांद खा निवासी कादर कॉलोनी खजराना इंदौर द्वारा दिनांक 12.09.15 को मृतक शहजाद लाला निवासी रतलाम को जूनारिसाला में धारदार हथियारों एवं अग्नेय शस्त्रों से गोली मारकर हत्या कर दी थी एवं आरोपियान घटना समय से फरार हो गये है।
अतः प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, पुलिस अधीक्षक पश्चिम इंदौर श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती द्वारा प्रकरण के फरार आरोपियों 1. गफूर पिता मुबारिक निवासी जूनारिसाला इंदौर 2. फिरोज पिता नियाज निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी इंदौर 3. सिद्दीक पिता मो. इस्माईल निवासी जूनारिसाला इंदौर 4. छब्बु उर्फ शाबिर खान निवासी अली कॉलोनी खजराना इंदौर तथा 5. बब्बु उर्फ सुल्तान पिता चांद खा निवासी कादर कॉलोनी खजराना इंदौर की गिरफ्तारी हेतु प्रत्येक आरोपी के लिये पृथक-पृथक 10-10 हजार के ईनाम की उद्घोषणा की गई है। कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचना देगा, जिससे उक्त आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके या गिरफ्तारी करेगा या करवाएगा, उसे प्रत्येक आरोपी के लिये पृथक-पृथक 10 हजार रूपयें की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सूचनाकर्ता यदि चाहेगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।
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