Friday, July 31, 2015

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं तीन हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर-दिनांक 31 जुलाई 2015-माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा विशेष प्रकरण कं्र. 20/13, में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी मोहम्मद मजहर हुसैन पिता जहूर मोहम्मद (48) निवासी 57 कड़वाघाट इंदौर को धारा 8/21 (बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेश दिये गये।
         संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.09.2013 को तत्कालीन थाना प्रभारी श्री बी.डी त्रिपाठी़ थाना नारकोटिक्स विंग इंदौर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मो. मजहर हुसैन ब्राउन शुगर का अवैध रूप से व्यापार कर रहा है और वह ब्राउन शुगर की डिलेवरी दने हेतु नाहरद्गााह वली सरकार की दरगाह के पास खजराना जा रहा है। उक्त सूचना पर सक्षम पुलिस अधिकारी के साथ मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेही को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से 81 ग्राम ब्राउन शुगर होना पायीगयी। उक्त ब्राउन शुगर को जप्त कर आरोपी को धारा 8/21 (बी) एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री विमल मिश्रा विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

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