Friday, July 17, 2015

फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर दूसरे की जमीन बेचने वाले को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

इन्दौर-दिनांक 17 जुलाई 2015-जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी. शर्मा ने बताया कि माननीय सोलहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री भारतसिंह जमरा द्वारा सत्र प्रकरण क्रं 359/13 के आरोपी रामनिवास पिता निहालसिंह निवासी पालिया रेल्वे स्टेशन के पास हातोद को धारा 420 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड, धारा 457 में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड, धारा 468 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड, धारा 471 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 201 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड तथा धारा 120-बी में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
           संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 22.01.2013 को आरोपी रामनिवास द्वारा फरियादी उदयराम की ग्राम रंगवासा स्थित सर्वे नम्बर 154 की कृषि भूमिको खुद उदयराम बनकर नकली ऋण पुस्तिका तैयार करवाकर, उस पर अपना फोटो चस्पा कर, क्रेता संजय पिता रमेशचंद्र को पंजीकृत दस्तावेज1-अ 833 के द्वारा विक्रय कर दिया था। फरियादी उदयराम की रिपोर्ट पर आरोपी रामनिवास के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय पेश किया गया था। मान. न्यायालय द्वारा जांच पर से आरोपी रामनिवास के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से उपरोक्त सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी अति. लोक अभियोजक श्री दिनेश हार्डिया द्वारा की गई।

No comments:

Post a Comment